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IRCTC : कन्फर्म रेल टिकट ट्रांसफर करने के ये हैं जरूरी नियम, नहीं होगी कोई परेशानी

IRCTC : Indian Railway ने सभी रेल यात्रियों के लिए रेल टिकट ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर दी है।

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IRCTC : कन्फर्म रेल टिकट ट्रांसफर करने के ये हैं जरूरी नियम, नहीं होगी कोई परेशानी

लखनऊ. IRCTC भारतीय रेलवे के रेल यात्रियों को अच्छी खुशखबरी देकर उनकी परेशानियों को दूर कर दिया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए रेल टिकट ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर दी है। अब सभी यात्री अपने कन्फर्म रेल टिकट को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन IRCTC के माध्यम से यात्रियों को ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले ही रेल टिकट ट्रांसफर कराना होगा और यात्री अपना टिकट केवल पिता, मां, भाई, बहन, बेटे, बेटी, पति या पत्नी के नाम पर ही स्थानांतरित कर सकते हैं। यह सुविधा रेल यात्रियों के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के टिकटों पर दी जा रही है।

यात्रियों की समस्या हुई हल

लखनऊ रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि अब रेल यात्रियों को टिकट के लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं हैं। अभी तक कुछ यात्री ऐसे थे जिनको अपना रेल टिकट बुक कराने के बाद ऐन मौके पर कुछ जरूरी कार्यों के कारण अपनी रेल यात्रा रद्द करनी पड़ती थी और टिकट के रुपए भी ऐसे ही चले जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप टिकट बुक कराने के बाद भी आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने स्थान पर टिकट को ट्रांसफर करके किसी दूसरे को भी भेज सकते हैं।

rail ticket transfer के लिए ये हैं जरूरी नियम

1. IRCTC के माध्यम से आप कन्फर्म रेल टिकट को किसी दूसरे के नाम पर केवल एक ही बार ट्रांसफर कर सकते हैं।

2. भारतीय रेलवे के अनुसार रेल टिकट ट्रांसफर के लिए अनुरोध समूह सदस्यों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. IRCTC के माध्यम से आपको अपना टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले ही ट्रांसफर कराना होगा।

4. आप अपने टिकट को कर्तव्य पर यात्रा करने वाले किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के नाम पर भी स्थानांतरित कर सकते हैं।

5. यात्री अपने टिकट को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के अन्य छात्रों को भी स्थानांतरित कर सकते हैं।

6. अगर कोई यात्री प्रिंसिपल / हेड को नाम पर टिकट ट्रांसफर कराना चाहता है तो उसे ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 48 घंटे पहले स्थानांतरित के लिए अनुरोध करना होगा।

7. टिकटों को शादी के पार्टी के अन्य सदस्यों को भी स्थानांतरित किया जा सकता है, अगर ऐसी पार्टी के प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 48 घंटे पहले अनुरोध करते हैं।

8. यदि किसी समूह का प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले अनुरोध करता है तो कोई भी यात्री एनसीसी (नेशनल कैडेट कोर) के अन्य कैडेटों को टिकट ट्रांसफर कर सकता है।