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कोरोनाः प्रदेश भर के हुक्का बार पर लगा बैन, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

locationलखनऊPublished: Sep 01, 2020 07:36:25 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

कोरोना (Coronavirus in UP) के संक्रमण को देखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश भर में चल रहे हुक्का बार (Hukka Bar) पर कोर लगा दी है।

Hukka Bar

Hukka Bar

लखनऊ. कोरोना (Coronavirus in UP) के संक्रमण को देखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश भर में चल रहे हुक्का बार (Hukka Bar) पर रोक लगा दी है। राज्य के सभी बार, रेस्टोरेंट और कैफे में चल रहे हुक्का बार बंद होंगे। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। हाईकोर्ट कोरोना के फैल रहे संक्रमण को लेकर बेहद गंभीर है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से इसे रोकने को लेकर अपनाई जा रही रणनीति की रिपोर्ट भी मांगी थी।
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हम घने अंधेरे जंगल के बीच खड़े हैं- कोर्ट-

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि छात्र हरगोविंद पांडेय के पत्र पर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने सुनवाई की। पत्र में लिखा था कि राज्य के लगभग सभी जिलों में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां से कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका है क्योंकि वहां काफी युवा जाते हैं। कोर्ट ने इस पर कहा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रतिदिन हजारों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक है। हम घने अंधेरे जंगल के बीच खड़े हैं। कल क्या होगा, इसका किसी को पता नहीं है। यदि रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का बार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो यह सामुदायिक संक्रमण का रूप ले लेगा। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है।

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