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नैनीताल हाईकोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, चार हफ्तों में करें 27.63 करोड़ रुपए का भुगतान

locationलखनऊPublished: Sep 01, 2020 12:57:29 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

यूपी सरकार (UP Government) को नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital Highcourt) ने परिसंपतियों के बंटवारे से संबंधित 27.63 करोड़ रुपए उत्तराखंड रोडवेज (Uttarakhand Roadways) को चार हफ्तों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।

Nainital highcourt

Nainital highcourt

लखनऊ. यूपी सरकार (UP Government) को नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital Highcourt) ने परिसंपतियों के बंटवारे से संबंधित 27.63 करोड़ रुपए उत्तराखंड रोडवेज (Uttarakhand Roadways) को चार हफ्तों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। यह राशि चार हफ्तों के अंदर हस्तांतरित करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओ से वेतन और अन्य देयकों का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। अपनी याचिका में रोडवेज कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से अपना पुराना पैसा वापस नहीं ले पा रही है, जिस वजह से निगम प्रबंधन भी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते आदि नहीं दे पा रहा है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने कहा कि चार हफ्तों के भीतर 27.63 धनराशि ट्रांसफर कर ली जाए। अदालत ने यह भी कहा कि परिसम्पतियों के बाजार मूल्य को लेकर सुनवाई बाद में होगी। वहीं मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवहन निगम और प्रदेश सरकार से दो हफ्तों के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है।
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