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अब आपके कन्फर्म टिकट पर दूसरा व्यक्ति भी कर सकेगा ट्रैवल, इंडियन रेलवे ने जारी किया नया नियम

locationलखनऊPublished: May 25, 2022 09:45:04 pm

Submitted by:

Jyoti Singh

Indian Railway: इंडियन रेलवे के नए नियम के मुताबिक यात्री को ट्रेन छूटने से पहले एक रिक्वेस्ट देनी होती है। इसके माध्यम से टिकट पर यात्री का नाम काटकर उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट को ट्रांसफर किया गया है।

अब आपके कन्फर्म टिकट पर दूसरा व्यक्ति भी कर सकेगा ट्रैवल, इंडियन रेलवे ने जारी किया नया नियम
अक्सर ऐसा होता है कि लोग ट्रेन का टिकट कराते हैं और अचानक उनका जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। जिसकी वजह से कन्फर्म टिकट के पैसे बर्बाद चले जाते हैं। कई बार अपनी जगह जिस व्यक्ति को भेजना होता है, उसके लिए नया टिकट लेना पड़ता है। लेकिन तब कन्फर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल होता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है, लेकिन आप कोई दूसरा जरूरी काम आने की वजह से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो ये टिकट आप अपने परिवार के किसी सदस्य को या किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति (जिसका टिकट कन्फर्म नहीं है) को भी दे सकते हैं। क्योंकि रेलवे ने यात्रियों को एक नई सुविधा दी है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आप रेलवे की इस सुविधा का कैसे लाभ उठा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं…
यात्रियों के लिए ये है खास सुविधा

जिस यात्री के पास अपना कन्फर्म टिकट है लेकिन किसी कारणवश उसे अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ रही है। ऐसे में वह अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य जैसे- पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने से पहले एक रिक्वेस्ट देनी होती है। इसके माध्यम से टिकट पर यात्री का नाम काटकर उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट को ट्रांसफर किया गया है।
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इतने घंटे पहले देनी होती है रिक्वेस्ट

बता दें कि अगर यात्री कोई सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वो ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट दे सकता है, इस रिक्वेस्ट के जरिए टिकट उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसके लिए रिक्वेस्ट की गई है। वहीं अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है तो शादी और पार्टी के आयोजक को 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। ये सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है।
एक बार मिलेगी सुविधा

आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किसी दूसरे के नाम पर टिकट की रिक्वेस्ट सिर्फ एक बार ही भेजी जा सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे का कहना है कि टिकटों का ट्रांसफर सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया तो अब वो इसे बदल नहीं जा सकता। जिसके अनुसार किसी और को ये टिकट ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। गौरतलब है कि यही सुविधा NCC कैडेट्स को भी मिलती है।
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ऐसे भेज सकते हैं ट्रांसफर रिक्वेस्ट

वैसे तो आप टिक्ट ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट को ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने कन्फर्म टिकट का प्रिंट आउट निकालकर उसे किसी निकटतम रेलवे स्टेशन लेकर जाना होगा। इसके बाद रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं और जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उसका ID प्रूफ जैसे आधार या वोटिंग आईडी कार्ड दें। इसके बाद काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दें।
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