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अब बच्चों को चिकोटी भी नहीं काट पाएंगे टीचर्स; माता-पिता की शिकायतों के लिए जारी किया गया ये टोल फ्री नंबर

Uttar Pradesh News: टीचर्स अब बच्चों को चिकोटी भी नहीं काट पाएंगे। माता-पिता की शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।

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लखनऊ

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Harshul Mehra

Aug 13, 2025

teachers

अब बच्चों को चिकोटी भी नहीं काट पाएंगे टीचर्स; फोटो सोर्स-Ai

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के निजी और सरकारी विद्यालयों में टीचर्स अब ना तो बच्चों को फटकारेंगे, ना पीटेंगे और ना ही चिकोटी काट सकेंगे। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दंड ना देने के निर्देश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया है।

बच्चों को बताएं कहां कर सकते हैं शिकायत- विभाग

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश का हवाला देते हुए विभाग का कहना है कि व्यापक प्रचार प्रसार इसका होना चाहिए। विभाग का कहना है कि बच्चों को बताएं कि इसके विरोध में वह अपनी शिकायत कर सकते हैं।

हर स्कूल में होनी चाहिए शिकायत पेटिका

सभी BSA को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने निर्देश दिया कि ऐसे स्कूल जिसमें छात्रावास हैं, जेजे होम्स, बाल संरक्षण गृह भी शामिल हैं इसमें एक ऐसी व्यवस्था की जाए, जहां बच्चे अपनी बात को आसानी से रख सकें। NGO की मदद ऐसे संस्थानों में ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि एक शिकायत पेटिका भी हर स्कूल में होनी चाहिए। जिसमें स्टूडेंट्स शिकायत दे सकें। शिक्षक समिति शिकायतों की अभिभावक समीक्षा करें। साथ ही शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

जारी किया गया टोल फ्री नंबर

कंचन वर्मा ने कहा कि ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग ऐसी व्यवस्था करे कि बच्चों की शिकायत और कार्रवाई की समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को RTE के नियमों का अनुपालन कराते हुए ना तो शारीरिक दंड दिया जाएगा और ना ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा। अनुशासनिक कार्रवाई ऐसा करने वालों के खिलाफ की जाएगी। जाति, धर्म, लिंग आधारित दुर्व्यवहार या भेदभाव भी किसी बच्चे का साथ नहीं किया जाएगा। विद्यालयों में पढ़ाई संबंधी और बच्चों, अभिभावकों की शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए निशुल्क टोल फ्री नंबर 1800-889-3277 जारी किया गया है।

साथ ही बच्चों को परिसर में दौड़ाना, चपत लगाना, घुटनों के बल बैठाना, यौन शोषण, प्रताड़ना, कक्षा में अकेले बंद करना, बिजली का झटका देना, अपमानित करके नीचा दिखाने, शारीरिक व मानसिक रूप से अन्य आघात पहुंचाना भी प्रतिबंधित है।