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कहीं भी गंदगी फैलाई तो देना होगा 3000 तक जुर्माना, नई नियमावली को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

- गाय,भैंस पाल रखें हैं तो सावधान गोबर सड़क पर तो लगेगा भारी जुर्माना,और हां अब थूकिए भी सावधानी से,लागू हुई नई नियामावली

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कहीं भी गंदगी फैलाई तो देना होगा 3000 तक जुर्माना, नई नियमावली को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

कहीं भी गंदगी फैलाई तो देना होगा 3000 तक जुर्माना, नई नियमावली को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ. सीएम योगी और उनकी सरकार ने यूपी के शहरों को साफ सुथरा करने की मुहिम छेड़ दी है। और सभी शहरी नागरिकों की जवाबदेही तय कर दी है। व्यवस्था को सख्ती बनाने के लिए नगर विकास विभाग से तैयार ‘उप्र ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021’ (UP Solid Waste Management, Operation and Sanitation Rules-2021) को योगी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके बाद अगर गंदगी फैलाता कोई पकड़ा जाएगा तो उसे 100 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। मंजूर नियमावली नगर निगमों से लेकर नगर पंचायत वाले छोटे नगरों में भी लागू होगी।

गाय,भैंस पाल रखें हैं तो सावधान... गोबर सड़क पर किया तो लगेगा भारी जुर्माना, और हाँ अब थूकिए भी सावधानी से, लागू हुआ नई नियमावली। नई नियमावली में कूड़ा उठवाने के लिए शुल्क के तौर पर एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों को कूड़ा निस्तारण के लिए अब लाइसेंस लेना होगा।

पालतू जानवर के मल त्यागने पर तुरंत साफ करना जरूरी :- नियमावली के तहत पालतू जानवर के सार्वजनिक स्थान पर मल त्यागने पर तत्काल न उठाने पर 500 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज तय करने का अधिकार नगरीय निकायों पर छोड़ दिया गया है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नगरीय निकाय अपने-अपने यहां यूजर चार्ज तय करेंगे। यूं तो केंद्र सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 की है।

प्रतिदिन 14468 मीट्रिक टन निकलता है कूड़ा :- प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में प्रतिदिन करीब 14468 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। जिसका निस्तारण नगर निकायों के लिए एक बड़ी समस्या है। नई नियमावली की मंजूरी के बाद अब घर या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से निकलने वाले कचरे को जैविक, अजैविक व हैजर्ड वेस्ट यानी तीन अलग-अलग डिब्बों में रखना होगा। जिससे उसे सीधे उठाया जा सके। और इनका निस्तारण संस्थान व प्रतिष्ठान को खुद अपने परिसर में करना होगा।

निजी कार्यक्रम की स्वयं सफाई :- किसी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर आयोजक को स्वयं सफाई करानी होगी। सफाई न कराने पर क्षेत्रफल व कचरे के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

नाले-नालियों में कचरा फेंका तो जुर्माना :- नाले-नालियों में कचरा फेंकने पर रोक रहेगी। उसे साफ रखने का दायित्व कालोनीवासियों का होगा। हाउसि‍ंग सोसाइटी के अंदर की गलियों को रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी को साफ कराना होगा और उससे निकलने वाली गंदगी को एक स्थान पर रखना होगा।

सड़क पर कूड़ा फेंकने पर रोक :- कूड़ा-करकट सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और इधर-उधर नहीं फेंका जाएगा। पशुओं की पहुंच वाले स्थानों पर भी कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित होगा। जिस स्थान से भारी मात्रा में कूड़ा निकलता है उन्हें अपने क्षेत्रों में अलग-अलग कूड़ा रखने व उसे निस्तारित करने की व्यवस्था करनी होगी।

लागू की जाएगी नियमावली :- निकायों को अपने-अपने बोर्ड या कार्यकारिणी समिति से इस नियमावली को पास करते हुए लागू करना होगा। निकाय स्वायत्तशासी संस्था है। इसलिए उन्हें कोई भी नियम लागू करने से पहले अपने यहां पास कराना जरूरी होता है।

इस प्रकार लगेंगे जुर्माना :-

क्या करने पर जुर्माना बड़े नगर निगम छोटे नगर निगम पालिका परिषद नगर पंचायत
नाली व सीवर में चोक सामान डालने पर 500 300 200 100
कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या जलाने पर 2000 1500 1200 1000
गाड़ी से गंदगी फेकने या थूकने पर 1000 750 500 350
स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 500 400 300
सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने पर 500 400 300 200
घरों का मलबा सड़क कि किराने रखने पर 3000 2500 1500 1000
खुले में जनवरों को शौच कराने पर 500 300 200 100
निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू 500 300 2 00 100

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