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यूपी सरकार कोविड ड्यूटी पर मरने वालों के आश्रितों को देगी 50 लाख रुपए

locationलखनऊPublished: May 09, 2021 04:14:47 pm

Submitted by:

Mahendra Pratap

UP Government Covid Duty death : कोविड-19 में ड्यूटी करने वालों के मनोबल को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने बढ़ाया एक कदम

यूपी सरकार कोविड ड्यूटी पर मरने वालों के आश्रितों को देगी 50 लाख रुपए

यूपी सरकार कोविड ड्यूटी पर मरने वालों के आश्रितों को देगी 50 लाख रुपए

लखनऊ. UP Government Covid Duty death कोविड-19 में ड्यूटी करने वालों के मनोबल को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। योगी सरकार कोविड-19 की रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव की ड्यूटी में संक्रमित होने से मृत्यु होने पर ग्राम्य विकास विभाग के कर्मियों को एकमुश्त अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए देगी। आयुक्त ग्राम्य विकास ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड ड्यूटी में संक्रमित होने से मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिलाने का प्रस्ताव जिले के जिलाधिकारी को भेजें। विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मियों के साथ ही अर्द्धसरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्वायत्तशासी संस्था के कर्मियों इससे आच्छादित होंगे।
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जिलाधिकारी अधिकृत :- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अनुग्रह राशि के लिए संबंधित कर्मियों को कोविड-19 ड्यूटी में लगाए जाने का प्रमाणपत्र कार्यालयाध्यक्ष देंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी मृत कर्मियों के संबंध में यह प्रमाण पत्र देंगे कि मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति के लिए संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश :- ड्यूटी में संक्रमित तथा संक्रमण के कारण कोविड प्रोटोकाल में मृत्यु होने की दशा में भी कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों को इस शासनादेश से आच्छादित मानते हुए 50 लाख रुपए आश्रितों को दिए जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश दिए हैं। कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराने का निर्देश भी दिया है।
मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि मिलेगी :- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने कहाकि, सरकार के फैसले के मुताबिक कोविड-19 की ड्यूटी में लगाए गए कार्मियों की कोविड से मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि दिया जाना है। राजस्व विभाग के शासनादेश के क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास ने यह आदेश समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को दिए हैं।

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