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यूपी के सरकारी दफ्तरों में सौ फीसदी उपस्थिति अनिवार्य, शासनादेश जारी

- कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा- कार्यालयों में भीड़भाड़ पर नजर रखी जाएगी- सेनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर, सोशन डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा रखा जाएगा ध्यान

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Yogi Adityanath

CM Yogi

लखनऊ. UP Unlock Guidelines यूपी में कोरोनावायरस की दूसरी लहर की वजह से हालात खराब हो गए थे। जिस वजह से सरकारी दफ्तरों में कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य थी, पर एक समय में कार्यालय में सिर्फ 33 फीसद कर्मचारियों के ही मौजूद रहने की व्यवस्था लागू थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। अब हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, जिस वजह से प्रदेश के सभी कार्यालय 100 फीसद कार्मिकों की उपस्थिति (Hundred percent attendance mandatory) के साथ खुलेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है।

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कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन हो :- मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के जारी शासनादेश के अनुसार, सूबे के सभी कार्यालय 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। कार्यालयों में भीड़भाड़ पर नजर रखी जाएगी। सेनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर, सोशन डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

जिला प्रशासन के स्तर पर निर्णय :- इसके अतिरिक्त शासनादेश में कहा गया है कि, प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाएं। संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यालयों को बंद करने या उपस्थिति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर पर निर्णय लिया जाए।

मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि खुले :- अब प्रदेश भर में मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि खोले दिए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में भी अब कर्मचारी पहुंचने लगे हैं। सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक मॉल, पार्क और पचास फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट्स सिर्फ पचास फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।

निजी कंपनियों में वर्क फ्राम होम प्रोत्साहित करने के निर्देश :- शादी समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की व्यवस्था तय की गई है। धर्मस्थलों में एक बार में अधिकतम पचास व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी, जबकि निजी कंपनियों से वर्क फ्राम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। रात नौ से सुबह सात बजे तक प्रतिदिन रात्रि कर्फ्यू और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी अगले आदेशों तक चलती रहेगी।