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आधार को पैन कार्ड से फौरन जोड़े 31 मार्च अंतिम तारीख, नहीं तो होगा भारी नुकसान

उत्तर प्रदेश के करीब 19 करोड़ आधार कार्ड धारक और करीब पांच करोड़ पैन कार्ड धारक में से जिन्होंने अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है उनके लिए आखिरी मौका है। ऐसे प्रदेशवासियों के लिए सिर्फ 13 बाकी है। आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। अगर आधार और पैन कार्ड का लिंक नहीं किया गया तो ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के करीब 19 करोड़ आधार कार्ड धारक और करीब पांच करोड़ पैन कार्ड धारक में से जिन्होंने अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है उनके लिए आखिरी मौका है। ऐसे प्रदेशवासियों के लिए सिर्फ 13 बाकी है। आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। अगर आधार और पैन कार्ड का लिंक नहीं किया गया तो ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश वासियों को आयकर विभाग का अलर्ट। आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के आयकर जमा कराने वालों को सतर्क करते हुए कहाकि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ लें नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिए या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर जुड़वा सकते हैं।

आयकर विभाग ने पिछले महीने कहा था कि यदि 31 मार्च तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो पैन काम नहीं करेगा। मतलब इन-ऑपरेटिव हो जाएगा। सीबीडीटी की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी का पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव हो जाता है तो इसके बिना होने वाली परेशानियों का सामना करना होगा। 31 मार्च के बाद आधार कार्ड से पैन को लिंक करने वह उस दिन से ऑपरेटिव माना जाएगा, जिस दिन उसे लिंक किया जाएगा। आयकर विभाग ने कहा कि ‘इस समय-सीमा का पालन करे।’

आयकर विभाग ने सोमवार को सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है कि ‘पैन को 31 मार्च 2020 से पूर्व आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिए या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं।

आयकर विभाग की ओर से ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा गया है कि यह आगे के लिए फायदेमंद है। वीडियो में कहा गया है कि दो तरीके से यह काम किया जा सकता है। पहला, 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है। इसके साथ ही संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों वाला पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है।

इसके अलावा आयकरदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल-
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.गोव.इन (www.incometaxindiaefiling.gov.in) के जरिए भी पैन को आधार से जोड़ सकते हैं। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन कार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है लेकिन, अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है।

योगी सरकार ने आधार के महत्व को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम 2017 लागू किया है। इसके बाद से प्रदेश के सभी लाभार्थियों को पहचान पत्र के तौर पर आधार का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में करीब 19 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम पांच करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है। उत्तर प्रदेश में केवल पांच लाख करदाता है।