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इनकम टैक्स बचाना है तो 4 दिनों के अंदर करें यह आसान काम, टैक्स बचाने के सबसे आसान व प्रभावी तरीके

locationलखनऊPublished: Mar 28, 2022 03:09:06 pm

Submitted by:

Prashant Mishra

Methods to save income tax: स्कूल फीस, एजुकेशन लोन पर ब्याज, पीएफ मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स बचत की जा सकती है। ऐसा करने से अगर कर योग्य आय 500000 से नीचे आती है तो टैक्स बचत के लिए निवेश जरूरी नहीं है। इसके विपरीत 500000 से ज्यादा कमाई पर टैक्स बचाने के लिए उतनी ही रकम का निवेश करना पड़ता है।

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Methods to save income tax: वित्तीय वर्ष 2021-22 के समाप्त होने में 4 दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आपको इनकम टैक्स की बचत करनी है तो आपको तत्काल प्रभाव से कुछ इनवेस्टमेंट करने चाहिए। आपको ऐसे इनवेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएं। इनकम टैक्स से बचने के कई तरीके हैं जिसके बारे में हम आपको खबर में बता रहे हैं।
समय रहते करें उपाय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के समाप्त होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं इसके बाद नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपको पूरे साल के लिए टैक्स की प्लानिंग नहीं की है तो अभी आपके पास 31 मार्च 2022 तक का समय है। ऐसे में वर्ष 2022-23 शुरू होने से पहले आपको ऐसे विकल्पों में निवेश करना चाहिए जो टैक्स बचाने में मददगार हो। इसमें स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, इक्विटी, सेविंग स्कीम आदि शामिल है। इनमें निवेश कर आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। टैक्स बचत योजना में निवेश करने के लिए आपको कहीं जानें की जरूरत नहीं है। आपकी कमाई और स्लैप के मुताबिक गणना कर आप टैक्स बचाने वाले विकल्पों में ऑनलाइन तरीके से भी निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन बीमा खरीद कर भी टैक्स से बचा जा सकता है।
अपनी देनदारी समझे

टैक्स से बचने के लिए कमाई के मुताबिक आपको अपनी टैक्स देनदारी समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अगर कमाई ₹500000 है और आपने प्रोविडेंट फंड में 1.50 लाख रुपए निवेश किए हैं तो कर योग्य आय 3.50 लाख रुपए है। इस तरह ₹500000 तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा कमाई। आय पांच लाख से ज्यादा होने पर टैक्स बचाने के लिए निवेश जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आप की कमाई ₹5,40,000 है तो आपको ₹40000 का निवेश दिखाना पड़ेगा। तभी आप टैक्स देनदारी से बच सकते हैं। टैक्स से बचने के लिए आप जीवन बीमा पांच साल की बैंक एमडी, स्वास्थ्य बीमा में निवेश कर अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं।
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ये हैं उपाय

Methods to save income tax: स्कूल फीस, एजुकेशन लोन पर ब्याज, पीएफ मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स बचत की जा सकती है। ऐसा करने से अगर कर योग्य आय 500000 से नीचे आती है तो टैक्स बचत के लिए निवेश जरूरी नहीं है। इसके विपरीत 500000 से ज्यादा कमाई पर टैक्स बचाने के लिए उतनी ही रकम का निवेश करना पड़ता है।
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