18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर वाहन चालकों को अब नहीं होगी परेशानी, यूपी पुलिस को जारी हुआ बड़ा आदेश

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नए यातायात नियमों की सख्ती से वाहन चालकों के होश उड़े हुए हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Abhishek Gupta

Sep 13, 2019

मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर वाहन चालकों को अब नहीं होगी परेशानी, यूपी पुलिस को जारी हुआ बड़ा आदेश

मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर वाहन चालकों को अब नहीं होगी परेशानी, यूपी पुलिस को जारी हुआ बड़ा आदेश

लखनऊ. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियमों की सख्ती से वाहन चालकों के होश उड़े हुए हैं। देशभर में अलग-अलग राज्यों से हजारों व लाखों रुपयों के चालान से जनता परेशान है। लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें इस नए नियम की आढ़ में पुलिस वाले वाहन चालकों को बेवजह रोक कर भी परेशान करते देखे जा रहे हैं। इसी बात का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के यातायात निदेशालय ने यूपी पुलिस को भी सख्त निर्देश जारी किए है, जिससे जनता को अब से परेशान नहीं किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें- आजम खां के समर्थन में जाने के दौरान अखिलेश के काफिले ने किया ऐसा कि वीडियो हो रहा वायरल

सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी आदेश-

उत्तर प्रदेश पुलिस, उप महानिरीक्षक, राजेश मोडक ने यूपी से समस्त वरिष्ट पुलिस अधिक्षक व पुलिस अधिक्षकों को जारी आदेश में बताया है कि नए अधिनियम के लागू होने के बाद कई ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं जिसमें आम जनता को परेशान किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मिचारियों को कुछ जरूरी निर्देश दिए जाते हैं, जो निम्न हैं-

ये भी पढ़ें- मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, रविवार तक के लिए बारिश को लेकर आया बड़ा अनुमान

यह आदेश जारी-

- केवल वाहनों के कागजात चेक करने के लिए लोगों को न रोके जाए। अगर सामने यह दिख रहा है कि चालक ने हेल्मेट, सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तभी उसे रोका जाए। उसी स्थिति में व यातायात नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में ही चालक के वाहन के कागजात चेक किए जाए।

- यही नहीं, दो पहिया वाहनों के अलावा चार पहिया वाहनों मतलब एसयूवी की भी चेकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।

- यातायात नियमों के उल्लघंन करने वाले चालकों के खिलाफ निष्पक्ष, एक समान व पारदर्शी रूप से ही कार्रवाई की जाए।

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग