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New Excise policy Released: शराब की दुकानें होंगी रिन्यू, शेष के लिए निकाली जाएगी लॉटरी

New Excise policy Released: कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इसके तहत 16 मार्च तक राज्य में शराब की दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा। रिन्यू नहीं होने वाली शेष दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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लखनऊ

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Naveen Bhatt

Mar 07, 2025

Liquor shops will be renewed and auctioned

उत्तराखंड में शराब के ठेकों का आवंटन शुरू होने वाला है

New Excise policy Released: नई आबकारी नीति में तमाम बदलाव किए गए हैं। उत्तराखंड आबकारी नीति को कुछ दिन पूर्व ही कैबिनेट ने मंजर किया था। उत्तराखंड की नई आबकारी नीति में किसी शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान तय किया था। नई आबकारी नीति में धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती मदिरा की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। नए वित्तीय वर्ष में शराब महंगी होने के आसार भी हैं। इधर, गुरुवार को आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल ने देसी और विदेशी शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि जो कारोबारी अपनी पूर्व की दुकानों का नवीनीकरण कराना चाहते हैं, वह 16 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद शेष शराब की दुकानों की नीलामी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बताया कि 19 मार्च से 21 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अगले दिन 22 मार्च को सभी जिलों में दुकानों के लिए पहले चरण की लाटरी होगी।

24 मार्च को दूसरे चरण की नीलामी

आबकारी नीति के तहत 22 मार्च को जिन शराब की दुकानों की नीलामी नहीं हुई होगी उन ठेकों की नीलामी 24 मार्च को कराई जाएगी। आबकारी मुख्यालय ने नई आबकारी नीति को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। आबकारी आयुक्त ने इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा कि वे आबकारी नीति के तहत पारदर्शी तरीके से दुकानों का आवंटन करें। सभी जिला आबकारी अधिकारियों को भी संबंधित कारोबारियों को नीति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राज्य में एक अप्रैल से नई शराब नीति लागू होनी है।

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