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New Year Celebration: नए साल की खुशियों में यूपी सरकार की सौगात, अब जश्न के लिए नहीं होगी जल्दबाजी

New Year Celebration Update: उत्तर प्रदेश में साल के अंत में जश्न मनाने वालों के लिए आबकारी विभाग ने बड़ी राहत दी है। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर 24/25 और 30/31 दिसंबर को प्रदेशभर में मदिरा पान की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

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Updated: 14 Dec 2025, 5:00 AM IST

New Year 2026: नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग... पिछले साल का रिकॉर्ड टुटा, दो दिनों में सवा करोड़ से अधिक की खपत(photo)

New Year Celebration (फोटो सोर्स : Excise Department WhatsApp News Group)

New Year Celebration Government Policy : उत्तर प्रदेश में शराब सेवन करने वालों के लिए साल के अंत में बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। आबकारी विभाग ने वर्ष 2024 के अंतिम दिनों को ध्यान में रखते हुए विशेष निर्णय लिया है। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर प्रदेशभर में मदिरा पान की दुकानों को देर रात तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके तहत 24/25 दिसंबर और 30/31 दिसंबर की रात शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। इस फैसले से जहां उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है, वहीं सरकार को भी राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

त्योहार और नववर्ष को देखते हुए फैसला

हर साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में क्रिसमस और नए साल के जश्न के कारण बाजारों में खासा उत्साह रहता है। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और पिकनिक स्पॉट्स पर लोगों की भीड़ उमड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने यह निर्णय लिया है कि 24/25 दिसंबर (क्रिसमस ईव) और 30/31 दिसंबर (न्यू ईयर ईव) को प्रदेश की मदिरा दुकानों को रात 11 बजे तक संचालित किया जा सकेगा। आमतौर पर प्रदेश में शराब की दुकानों के बंद होने का समय इससे पहले का होता है, लेकिन त्योहारों पर विशेष छूट देकर सरकार ने लोगों को राहत दी है।

आदेश जारी, सभी जिलों में लागू

आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से लागू होगी। देसी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर शॉप और मॉडल शॉप सभी इस आदेश के दायरे में आएंगी। हालांकि, यह छूट केवल निर्धारित तिथियों और समय तक ही मान्य होगी। आबकारी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समय सीमा का सख्ती से पालन कराया जाए और इसके बाद किसी भी दुकान को खुले रखने की अनुमति न दी जाए।

उपभोक्ताओं में खुशी की लहर

इस फैसले के बाद प्रदेशभर में शराब पीने वालों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासतौर पर युवा वर्ग और शहरी क्षेत्रों में इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि देर रात तक दुकानें खुली रहने से उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी और जश्न बेहतर तरीके से मनाया जा सकेगा। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मेरठ जैसे बड़े शहरों में इस फैसले का असर ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां नए साल की पार्टियों की तैयारियां पहले से ही जोर-शोर से चल रही हैं।

होटल, बार और रेस्टोरेंट को भी राहत

आबकारी विभाग के इस फैसले से होटल, बार और रेस्टोरेंट कारोबारियों को भी राहत मिली है। देर रात तक शराब की उपलब्धता रहने से उनके व्यवसाय पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। कई होटल संचालकों का कहना है कि इससे न्यू ईयर पार्टियों में भीड़ बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

राजस्व बढ़ाने की रणनीति

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला केवल उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ही नहीं, बल्कि राजस्व बढ़ाने की रणनीति का भी हिस्सा है। दिसंबर के अंतिम दिनों में शराब की बिक्री आमतौर पर कई गुना बढ़ जाती है। देर रात तक दुकानों को खोलने की अनुमति देने से सरकार को आबकारी शुल्क और टैक्स के रूप में अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो न्यू ईयर ईव पर शराब की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे में इस बार भी सरकार को करोड़ों रुपये के अतिरिक्त राजस्व की संभावना जताई जा रही है।

कानून-व्यवस्था पर रहेगी कड़ी नजर

जहां एक ओर आबकारी विभाग ने छूट दी है, वहीं पुलिस और प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। शराब पीकर हुड़दंग, तेज रफ्तार वाहन चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

समय सीमा का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त

आबकारी विभाग ने साफ किया है कि यह छूट केवल 24/25 और 30/31 दिसंबर की रात 11 बजे तक ही सीमित है। इसके बाद किसी भी दुकान को खुले रखने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस निरस्त करने तक की चेतावनी दी गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवैध शराब बिक्री, ओवर रेटिंग और तय समय से अधिक बिक्री करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

पहले भी मिल चुकी है छूट

यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मौके पर शराब की दुकानों को देर रात तक खोलने की अनुमति दी गई हो। इससे पहले भी होली, दिवाली और नए साल के अवसर पर सरकार इसी तरह की छूट देती रही है। हर बार यह देखा गया है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होती है और उपभोक्ताओं को भी सुविधा मिलती है।