
Post Office rules for passbook and saving account closure
अगर आप पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं, तो आपके लिए नया नियम जानना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अगली बार आप जब भी ब्रांच जाएं तो पासबुक ले जाना न भूलें। अगर आप किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम या नेशनल सेविंग स्कीम, ऐसा कोई भी अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए पासबुक जमा करनी होगी। बिना पासबुक के आपका काम रुक सकता है। इस नियम को लेकर डाक विभाग की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है।
डाक विभाग ने जारी किया है सर्कुलर
आपके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो गई है और वो पैसा निकालकर आप अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं, तो आपको डाकघर में पासबुक जमा करना होगा। यह नियम इसलिए लाया गया ताकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आपका खाता बंद करते वक्त आपसे पासबुक जमा कराएं। डाक विभाग ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें कहा गया है कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट को बंद करने या समय से पहले बंद करने के दौरान ग्राहक को अपना पासबुक जमा करना होगा। यह नियम आरडी, टीडी, एमआईएस, एससीएसएस, केवीपी और एनएससी के लिए लागू है। सभी तरह के पोस्ट ऑफिस में यहां तक कि ब्रांच ऑफिस में भी खाता बंद कराने के लिए पासबुक जमा करना होगा।
अकाउंट क्लोजर की रिपोर्ट देगा पोस्ट ऑफिस
पासबुक में अंतिम ट्रांजैक्शन का जिक्र करने के बाद उसमें क्लोजर एंट्री की जाएगी और पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी डेटा स्टांप लगाएगा। अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट खाताधारक को पावती के रूप में दी जाएगी। ये पावती इस बात की गारंटी होगी कि आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो गया है। इसी पावती पत्र को एनओसी के रूप में भी मान सकते हैं। अगर बाद में अकाउंट होल्डर स्टेटमेंट मांगता है, तो उसे पासबुक की तरह कागज जारी किया जाएगा।
Published on:
23 Jan 2022 02:02 pm
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