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लखनऊ

सरकार का हंटर : रोहतास बिल्डर की 19 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, आया आदेश

अरबों की संपत्ति को कुर्क करने के आये आदेश, पुलिस को बताई सिर्फ दो संपत्ति।

लखनऊFeb 27, 2024 / 08:59 am

Ritesh Singh

Rohtas Projects Pvt Ltd

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रोहतास बिल्डर की 19 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस आयुक्त एस बी शिरडकर की कोर्ट ने सोमवार को रोहतास प्रोजेक्ट प्रा.लि. के एमडी परेश रस्तोगी की 19 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इस सम्बन्ध में पिछले साल 16 अक्टूबर को प्रारम्भिक आदेश जारी हुआ था, जिसमें उनकी 22 संपत्तियों के बारे में आय का स्रोत मांगा गया था।
एक अरब रुपये की संपत्ति कुर्क

परेश सिर्फ दो सम्पत्तियों के सम्बन्ध में ही बता सके थे। बाकी सम्पत्तियों के बारे में वह कोई साक्ष्य नहीं दे सके, लिहाजा इसे कुर्क करने की अनुमति दी जाती है। परेश की इससे पहले भी एक अरब रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया जा चुका है।
फ्लैट देने के नाम पर अरबों रुपयों की धोखाधड़ी

पुलिस के मुताबिक, हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित लाला लाजपत राय मार्ग निवासी परेश रस्तोगी का प्राथमिक आदेश पहले ही हो चुका था। उसे अपनी सम्पत्तियों को लेकर साक्ष्य देने का मौका दिया गया था। परेश व उसकी कम्पनी के अन्य लोग पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सके थे। परेश ने प्रदेश के कई लोगों को फ्लैट देने के नाम पर अरबों रुपयों की धोखाधड़ी की है। उसके और अन्य करीबियों के खिलाफ लखनऊ के ही विभिन्न थानों में 81 मुकदमे दर्ज है। इसमें सबसे अधिक हजरतगंज और विभूतिखंड कोतवाली में है। उसकी 18 करोड़ 70 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हुआ है।
परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति
ये संपत्तियां परेश रस्तोगी और उसके दादा इंद्रप्रस्थ, पिता लक्ष्मीचंद्र, मां सुधा, पत्नी नीति, भाई और अन्य रिश्तेदारों-दोस्तों के नाम है। कुर्क की जाने वाली सम्पत्तियों में रोहतास कोर्ट अपार्टमेंट की यूनिट संख्या 201, यूनिट संख्या 803, रोहतास प्लूमेरिया ब्लॉक डी-304 समेत 20 संपत्तियां है। परेश के खिलाफ दर्ज मुकदमों में अधिकतर आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं।

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