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माफिया अतीक के गुर्गे पर कसा शिकंजा, कुर्क होगी जुल्फिकार की संपत्ति

- जिला प्रशासन ने जुल्फिकार की 17 संपत्तियां कुर्क करने को मंजूरी दी

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लखनऊ

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Neeraj Patel

Apr 05, 2021

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गुंडे, बदमाश, माफिया और गलत तरीके से अर्जित संपत्ति को लेकर सख्ती दिखा रही है। इनके खिलाफ सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान में कई बड़े नामों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चल चुका है। प्रदेश में बाहुबलियों के करीबियों की भी खैर नहीं। कई के खिलाफ एक्शन के बाद अब प्रयागराज प्रशासन ने अब पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे जुल्फिकार उर्फ तोता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रयागराज का जिला प्रशासन अब तोता पर शिकंजा कसने में जुटा है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे जुल्फिकार उर्फ तोता की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। प्रयागराज जिला प्रशासन ने जुल्फिकार की 17 संपत्तियां कुर्क करने को मंजूरी दे दी है।

जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी द्वारा तोता की संपत्ति कुर्क किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। अतीक अहमद के गुर्गे जुल्फिकार उर्फ तोता की संपत्ति 26 अप्रैल से पहले कुर्क की जानी है। कुर्की के लिए तोता की 17 संपत्तियां सूचीबद्ध की गई हैं। इनमें शहर के कसारी मसारी इलाके में स्थित करोड़ों रुपये कीमत वाली संपत्तियां भी शामिल हैं।

जिलाधिकारी ने पहले से ही इस जमीन के लिए धूमनगंज थाने के एसएचओ को प्रशासक नियुक्त कर रखा है। बताया जाता है कि जुल्फिकार उर्फ तोता, अतीक अहमद के सबसे करीबी गुर्गों में गिना जाता है। उसके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि अतीक अहमद जेल में है। अतीक के कई करीबियों के खिलाफ प्रशासन पहले भी कार्रवाई कर चुका है।

इन मामलों में है आरोपी

प्रयागराज का शातिर बदमाश तोता ने गुंडागर्दी और दबंगई के बल पर अवैध तरीके से सभी जमीनों पर कब्जा किया था। तोता, अतीक का सबसे खास शार्प शूटर बताया जाता है। उसके ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धमकी, जबरन जमीनों पर कब्जा समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। 40 मुकदमों का आरोपी तोता दो साल पहले धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में भी नामजद है, जिसकी विवेचना चल रही है। अक्टूबर 2020 में पीडीए ने अवैध रूप से बनाए गए उसके 3 मंजिला घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया था।