
Traffic Rule: सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर गठित कमेटी के अध्यक्ष ने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ बुधवार को बैठक में कहा कि बिना हेलमेट दफ्तर आने वाले कर्मचारियों व स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाए। जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाए। इसे सख्ती से लागू किया जाए।
साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइसेस न लगाए जाने पर नाराजगी जताई। इसे और ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर उसे सुधारने के साथ ही कैमरा व अन्य संसाधनों को लगाने को कहा।
योजना भवन में बुधवार को कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने कई बिन्दुओं पर सुझाव भी दिए।उन्होंने प्रयागराज में महाकुम्भ के दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही यूपी में बढ़ते सड़क हादसों पर उन्होंने चिंता जताई। एक जनवरी को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद मुख्यमंत्री द्वारा सड़क हादसों में मृतकों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी लाने के बिन्दु पर भी चर्चा की गई।
जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि सभी विभागों को ऐसा सामंजस्य करना चाहिए जिससे सड़क हादसों में एक भी व्यक्ति की मृत्यु न हो। अध्यक्ष ने कहा कि इसे अभियान के तौर पर चलाया जाए और जरूरत के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाए।
मीटिंग में बताया गया कि बीते एक साल में सड़क हादसों में 31 प्रतिशत मौतें दो पहिया वाहनों से हुई हैं। इस वजह से दो पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाने के लिए जागरुक किया जाए। पीछे बैठे बच्चे की उम्र अगर चार साल से अधिक है तो हेलमेट लगाना जरूरी है। ऐसा न होने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
Updated on:
06 Feb 2025 08:53 am
Published on:
06 Feb 2025 08:52 am
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