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New Traffic Rules: अब तोड़ा ट्रैफिक रूल तो कटेगा 2 लाख रुपये का चालान, जानिए नया नियम

अब नियमों का उल्लंघन करने पर आपका ओवरलोडिंग का 5000 हजार रुपये, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10000 रुपये चालान कट सकता है। यही नहीं फिटनेस नहीं होने पर 10000 रुपये, परमिट वॉयलेशन के लिए 10000 रुपये जबकि इंश्योरेंस नहीं होने पर 4000 रुपये आपसे वसूले जा सकते हैं। जबकि सीट बेल्ट न लगाने के लिए आपका 1000 रुपये का चालान आपका कट सकता है।

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Symbolic Traffic Diversion Photo of Lucknow

Symbolic Traffic Diversion Photo of Lucknow

New Traffic Rules: अब वाहन चलाते वक्त नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख रुपये का भी चालान कट सकता है। जी हां नये मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ ऐसे नये नियम जोड़ दिये गये हैं जिससे ट्रैफिक रूल के उल्लंघन पर आपकी जेब को खासी चपत लग सकती है। इस नये नियम के मुताबिक ओवरलोडिंग का 5000 हजार रुपये, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नही होने पर 10000 रुपये चालान कट सकता है। यही नहीं फिटनेस नही होने पर 10000 रुपये, परमिट वॉयलेशन के लिए 10000 रुपये जबकि इंश्योरेंस नहीं होने पर 4000 रुपये आपसे वसूले जा सकते हैं। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10000 रुपये, बिना ढकीं निर्माण सामग्री ले जाने के लिए 20000 रुपये, जबकि सीट बेल्ट न लगाने के लिए आपका 1000 रुपये का चालान आपका कट सकता है।

इसके साथ ही ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपये और जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर जुर्माना आपसे यातायात पुलिस वसूलेगी चालान के रूप में।

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ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब राजधानी दिल्ली में एक शख्स का 56 हजार का चालान ओवरलोडिंग सहित कई तरह के चालान काट दिया गया था। उक्त व्यक्ति का कुल 2 लाख 500 रुपये का चालान किया गया था। आपको बता दें कि ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपये है, जबकि जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना करके जुर्माना वसूला जाएगा।

एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माना

अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी के पीछे एंबुलेंस सायरन बजा रही है तो आपको उसे रास्ता देना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना माना जाता है। इसके लिए आपका ट्रैफिक चालान काटा जा सकता है।

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चेकिंग के दौरान अब यदि आपके पास एम परिवहन एप अथवा डिजीलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण व बीमा के दस्तावेज हैं तो पुलिस या परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के अंतर्गत चालान नहीं काट सकते हैं। पहले की बात करें तो कागजात न दिखाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रवधान रखा गया था।