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सांड-नीलगाय हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा

UP Disaster Relief New Aid यूपी राजस्व विभाग ने आपदा राहत की नई सहायता राशि को उत्तर प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब सांड-नीलगाय हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।  

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यूपी सरकार के आदेश के तहत अब सांड-नीलगाय के हमले (bull nilgai attack death) में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। राजस्व विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित आपदा राहत की नई सहायता राशि को उत्तर प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस नए फैसले के तहत, आपदा में किसी व्यक्ति के 40 से 60 फीसद तक अपंग होने पर 59,100 रुपए दिए जाते थे। नई सहायता राशि के अनुसार, अब 74 हजार रुपए की मदद राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। इसी तरह 60 से 80 प्रतिशत तक अपंग होने पर 2 लाख के स्थान पर 2.50 लाख रुपए मिलेंगे। आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को मिलने वाली राशि चार लाख रुपए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वह पहले जितनी थी उतनी ही अब भी है। सांड व नीलगाय के हमले से होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। जिस पर यूपी सरकार चार लाख रुपए का मुआवजा (compensation) देगी।

अस्पताल में भर्ती होने पर मिलने वाले मुआवजे की नई दरें

यूपी आपदा राहत की नई सहायता राशि के तहत अब प्राकृतिक आपदा में चोटिल होने पर एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर पीड़ितों को 12,700 रुपए मिलते थे। पर अब 16 हजार रुपए मिलेंगे। एक सप्ताह से कम अवधि तक भर्ती होने पर 4200 के स्थान पर 5400 रुपए मिलेंगे।

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आपदा में आजीविका प्रभावित होने पर मिलने वाला मुआवजा जानें

आपदा में किसी परिवार की आजीविका प्रभावित होने पर पहले 60 रुपए प्रति वयस्क, 45 रुपए प्रति अवयस्क 30 से 90 दिन तक मिलते थे। अब परिवार के दो वयस्कों को 213 रुपए प्रतिदिन की दर से 30 से 90 दिन तक गुजारा भत्ता मिलेगा। कपड़े नष्ट होने पर 1800 की जगह 2500 रुपए और बर्तन नष्ट होने पर 2000 की जगह 2500 रुपए दिए जाएंगे।

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