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अनलॉक 1.0 के लिए यूपी सरकार ने फिर जारी की गाइडलाइन, 8 जून से मानने होंगे ये नियम

- किसी भी धार्मिक या पूजा स्‍थल में एक स्‍थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने की मनाही होगी

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लखनऊ

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Hariom Dwivedi

Jun 06, 2020

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इससे पहले प्रदेश सरकार ने 31 मई को गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें 8 जून से मंदिरों व शॉपिंग मॉल्स को खोलने की बात थी।

लखनऊ. 8 जून के बाद अनलॉक 1.0 में कई को लेकर योगी सरकार ने योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के मंदिरों, शॉपिंग मॉल्स और अन्य सार्वजनिक व धार्मिक स्‍थलों को खोलने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा। साथ ही मंदिरों में एक बार में 5 से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक स्‍थानों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 31 मई को गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें 8 जून से मंदिरों व शॉपिंग मॉल्स को खोलने की बात थी।

जरूरी दिशा-निर्देश
- किसी भी धार्मिक या पूजा स्‍थल में एक स्‍थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने की मनाही होगी
- प्रवेश से पहलेे सैनेटाइजर का प्रयोग करना होगा
- श्रद्धालुओं का टेम्प्रेचर नापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्‍यवस्‍था करना होगी
- चेहरा ढकना और मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य
- सार्वजनिक स्थल पर हर व्यक्ति छह फीट की दूरी बनाकर रखेगा
- प्रत्येक भवन, धर्मस्थल एवं अन्य स्थानों को सेनेटाइज किया जाता रहेगा
- छींकते समय मुंह और नाक को ढंककर रखें, ताकि अन्य लोगों को संक्रमण की आशंका कम रहे
- संक्रमण के लक्षण दिखें तो स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन पर करें संपर्
- खुले में थूकने पर मनाही, ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा
- निषिद्ध क्षेत्रों में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे
- धर्मस्थल, कार्यालय, होटल, रेस्तरां और माल में Covid 19 की रोकथाम के लिए एलईडी, पोस्टर या स्टैण्डी के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था
- दुकान है, चाय की दुकान या कैफेटेरिया में भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा जरूरी

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