
यूपी में शराब की दुकानों को लेकर नया नियम लागू, अब ऐसे नहीं मिलेगी, योगी सरकार ने जारी किया आदेश
लखनऊ. UP wine Liquor shop new rule: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन की चर्चाओं के बीच प्रदेश के लगभग हर जिले की शराब की दुकानों के सामने काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग किसी भी तरह से अपने हिसाब से शराब खरीद कर रख लेना चाहते हैं। ऐसे में लगभग सभी शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जी उड़ती नजर आ रही हैं। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक अब पुराना सिस्टम शराब की दुकानों पर नहीं चलेगा। यानी अगर खाली मुंह उठाकर आप शराब लेने दुकान पहुंचे, तो आपको वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। क्योंकि अब यूपी के किसी भी जिले में शराब खरीदने के लिए मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा।
सरकार ने जारी किया ये आदेश
योगी सरकार के निर्देशों के बाद प्रदेश के अबकारी विभाग की ओर से सभी फुटकर शराब विक्रेताओं को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसके मुताबिक बिना मास्क वाले किसी भी व्यक्ति को शराब, बीयर या भांग नहीं बेची जाएगी। इसके अलावा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिये गए हैं। समय-समय पर शराब की दुकानों का सैनिटाइजेशन और काउंटर पर मौजूद सभी सेल्समैन के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
लिमिट से ज्यादा शराब नहीं रख सकेंगे
इसके अलावा जो लोग लॉकडाउन की अफवाहों के चक्कर में शराब को घरों में स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, वह लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यूपी में अब इसको लेकर भी नियम बदल गए हैं। अब आप देसी शराब 1.5 लीटर से ज्यादा और विदेशी इम्पोर्टेड शराब 6 लीटर से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। देसी और विदेशी शराब को तय सीमा से ज्यादा स्टॉक करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी और नियम विरुद्ध शराब का स्टॉक आपके पास पकड़े जाने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
Published on:
21 Apr 2021 08:21 am
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