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लॉकडाउनः शराब, पान-मसाला, आवासीय दुकानें, प्राइवेट ऑफिस खुलने और शादी को लेकर छूट पर नए नियम, सरकार की आई एडवाइजरी

लॉकडाउन को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एडवाइजरी जारी की...
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लखनऊ

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Nitin Srivastva

May 05, 2020

लॉकडाउनः शराब, पान-मसाला, आवासीय दुकानें, प्राइवेट ऑफिस खुलने और शादी को लेकर छूट पर नए नियम, सरकार की आई एडवाइजरी

लॉकडाउनः शराब, पान-मसाला, आवासीय दुकानें, प्राइवेट ऑफिस खुलने और शादी को लेकर छूट पर नए नियम, सरकार की आई एडवाइजरी

लखनऊ. लॉकडाउन को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एडवाइजरी जारी की। इसमें प्रगेश के लोगों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए कई छूट दी गई हैं। इसके अलावा सरकार ने इकोनॉमी को नई तेजी देने के लिए भी कई जरूरी कदम उठाए हैं। लॉकडाउन 3 में तमाम छूट मिलने के बाद अब निजी कार्यालय भी 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके अलावा काॅलोनी व आवासीय परिसर में दुकानें भी खुलेंगी। हालांकि उनका समय निर्धारित किया गया है। गाइडलाइंस में शादी संबंधी आयोजन को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। शासन के इन सभी निर्देशों को प्रदेश के सभी जिलों में आलाधिकारी लागू करा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन 3 में भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रतिबंधित है, केवल चिकित्सकीय आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया रहेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में रेल का आवागमन जारी रहेगा। लॉकडाउन 3 में सिनेमा, माॅल, शाॅपिंग सेंटर, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजक पार्क, असेम्बली हाॅल सभी बंद रहेंगे। साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य किसी भी सामूहिक गतिविधि के लिए अनुमति नहीं है। इसके अलावा समस्त धार्मिक स्थल और धार्मिक व राजनीतिक जुलूसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। हालांकि इन तमाम नियमों के लागू होने के बाद भी लॉकडाउन 3 के पहले दिन प्रदेश के कई जिलों में नियमों की धज्जियां उड़ती दिखीं। सबसे ज्यादा परेशानी शराब की दुकानों पर रही। जहां लाख कोशिशों के बाद भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिलकुल भी नहीं किया। जिसके चलते कई जगहों पर शराब की दुकानें बंद करवानी पड़ीं। केंद्र की ओर से लॉकडाउन 3 की घोषणा करते वक्त शराब की दुकानों को लेकर भी नियम तय किए गये थे। इसके बाद भी लोगों के मन में गाइडलाइंस को लेकर संदेह की स्थिति है। इसलिए आपका ये जानना बेहद जरुरू है कि किस जोन (रेड, ऑरेंज, ग्रीन) के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं।

शराब की दुकानों के नियम

- रेड के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दूसरी जगहों पर शराब की दुकानें खोलने की इजाजत
- शराब की दुकान में एक समय में पांच वक्त ही इकट्ठा हो सकेंगे
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छह फीट की दूरी बनानी होगी, ग्राहकों को खरीदारी के दौरान
- पान की दुकानें भी इन इलाकों में खोलने की मंजूरी दी गई

इन लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक

- 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग
- दस साल से कम उम्र के बच्चे
- गर्भवती और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग
- ये सभी लोग चिकित्सकीय कारणों से ही बाहर आ सकेंगे

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रेड जोन में मिलेगी ये छूट

- मंजूरी लेकर कार में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को जाने की इजाजत
- अनुमति के साथ बाइक पर एक व्यक्ति आ जा सकेगा
- आवश्यक उत्पादों, दवा, मेडिकल या आईटी उपकरण
- जूट उद्योग खुलेंगे
- आरोग्य सेतु अनिवार्य

रेड जोन में इसकी मंजूरी नहीं

- साइकिल रिक्शा-ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब नहीं चलेंगी
- जिले के अंदर और बाहर बसों का परिचालन नहीं होगा
- स्पा और सैलून खोलने पर रोक


ऑरेंज जोन

- जहां 14 दिनों से कोई मामला नहीं आया
- निजी वाहन में भी ड्राइवर के अलावा दो यात्री जा सकेंगे
- रेडियो टैक्सी, ओला-उबर चलाई जा सकेंगी
- ड्राइवर के साथ दो यात्री आ-जा सकेंगे
- जिले के बाहर नहीं जा सकेगी ये टैक्सियां
- बाइक पर दो व्यक्तियों की आवाजाही हो सकेगी


ग्रीन जोन

सभी तरह के वाहनों की आवाजाही की इजाजत दी जाएगी
ऐसे जिले जहां अब तक कोई केस नहीं या 21 दिनों से कोई केस नहीं है।
50 फीसदी क्षमता के साथ बसों का परिचालन हो सकेगा।
बस डिपो में भी सिर्फ 50 फीसदी बसें चलेंगी।
सामान की पूरी तरह आवाजाही होगी
मंजूरी की आवश्यकता नहीं

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