
number plate
लखनऊ. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High security number plate) लगवाने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश जारी किए हुए हैं। यदि नहीं लगा है, तो गाड़ी के ओनर को 10000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं नंबर प्लेट से भी ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना है अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5000 रुपए तक का चालान भरना पड़ जाएगा। ताजा कार्रवाई वाराणसी में हुई जहां एक स्कॉर्पियो कार में नंबर प्लेट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्य्क्ष अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ था।
यह था मामला-
वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक शनिवार को समाधान दिवस में फरियादियों की समस्या को सुनने के लिए पिंडरा तहसील के लिए निकले थे। इस दौरान बड़ागांव थाना क्षेत्र के बाबतपुर नहर पुलिया के पास उनकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक सफेद स्कॉर्पियो कार पर पड़ी। इसकी नंबर प्लेट पर अखिलेश यादव लिखा हुआ था। यह देख उन्होंने अपनी कार रुकवाई और गाड़ी को बड़ागांव थाने भेजकर उसका चालान कराया। बड़ागांव थाना अध्यक्ष के मुताबिक ये कार वाजिदपुर के रहने वाले मूलचंद लालमन की है। पुलिस ने मोटर वाहन कानून का उल्लंघन करने के आरोप में स्कॉर्पियो का 5000 रुपए चालान कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है, जिसमें लोगों को वाहन के नंबर प्लेट पर सिर्फ वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ही अंकित करने के लिए बोला गया है। ऐसा न करने पर वाहन स्वामी पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए यह करें-
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन में लगवाने के लिए वाहन स्वामी कार के डीलर से संपर्क कर सकता हैं या ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए वह bookmyhsrp.com/index.aspx के लिंक पर क्लिक कर विजिट करें। फिर उसे प्राइवेट वाहन व कमर्शियल वाहन के दोनों ऑप्शन में से एक पर क्लिक करना होगा। इसके उपरांत प्राइवेट व्हीकल टैब पर क्लिक करने पर वाहन स्वामी को वेरियंट जैसे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG, CNG+ पेट्रोल में से अपना विकल्प चुनना होगा। सुरक्षा के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के आदेश दिए गए हैं। इससे गाड़ी को ट्रेस करने में आसानी होती है।
Published on:
21 Oct 2020 03:44 pm
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