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प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय – बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उप खनिजों का परिवहन

- 15 मार्च के बाद उप खनिजो का परिवहन केवल पंजीकृत वाहनो से ही होगा - दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों के लिए जारी होंगे इण्टर स्टेट ट्रान्जिट पास

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प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय - बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उप खनिजों का परिवहन

प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय - बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उप खनिजों का परिवहन

लखनऊ. प्रदेश सरकार ने खनन पट्टों एवं क्रेशर से उप खनिजों का परिवहन रजिस्टर्ड वाहनों से ही किया जा सकता है इस संबंध में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश डा. रोशन जैकब ने बताया कि इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित खनन पट्टों एवं क्रेशरों से उपखनिजों के परिवहन में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन विभाग के पर कराये जाने की सुविधा दी गयी थी। परन्तु अभी भी बिना पंजीकरण किये वाहनों द्वारा उपखनिजों का परिवहन किया जा रहा है।

आगामी 15 मार्च के पश्चात् उपखनिजों का परिवहन केवल पंजीकृत वाहनों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहन स्वामी, ट्रान्सपोर्टर निर्धारित तिथि से पूर्व वाहनों का पंजीकरण विभाग के पोर्टल mining.up.work121.comपर अवश्य करा लें। ताकि निर्धारित तिथि के उपरान्त ई-एमएम - 11 जनरेट न होने की दशा में असुविधा न हो।

डा. रोशन जोकब ने बताया की शासनादेश संख्या-336(1)86-2020 / 24.02.2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिज यथा इमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू, मौरम के वाहनों पर विनियमन शुल्क अधिरोपित किया गया है। इस हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर आई. एस. टी. पी. (इण्टर स्टेट ट्रान्जिट पास) जनित किये जाने हेतु व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में तकनीकी सहायता एवं हेल्प लाइन सुविधा हेतु विभाग के निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है। आई.एस.टी.पी. से सम्बन्धित किसी प्रकार की सहायता प्रातः 10ः00 बजे से सांय काल 06ः00 बजे तक लैण्डलाइन नम्बर- 0522-2205903 पर अजय प्रताप सिंह व राहुल वर्मा से प्राप्त की जा सकती है।