
UP Liquor Policy: आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अगर कोई विक्रेता शराब बिक्री के लिए ग्राहक से डिजिटल पेमेंट लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए टोलफ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं।
आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सभी शराब की दुकानों पर पॉश मशीन से स्कैन करके बिक्री करना अनिवार्य किया गया है। जहां ये मशीन उपलब्ध नहीं थी वहां इसे उपलब्ध कराया गया है। ग्राहक बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता बीयर की बोतल या कैन को स्कैन करने के बाद ही बेच रहा है। यदि बीयर निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेची जा रही है तो ग्राहक तुरंत इसकी शिकायत उपरोक्त नंबरों पर कर सकते हैं। इसके लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए 14405 और व्हाट्सएप नंबर 9454466004 जारी किए गए हैं।
इसके अलावा अन्य मदिरा उत्पादों की बिक्री भी पॉश मशीनों के जरिए अनिवार्य की गई है। सभी दुकानों पर ग्राहकों को जानकारी देने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है कि हर बीयर की बोतल या कैन को स्कैन कर ही बेचा जाए।
डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने और ओवररेटिंग को रोकने के लिए सरकार ने यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा को अनिवार्य किया है। यदि किसी दुकान पर यह सुविधा नहीं है तो ग्राहक स्थानीय अधिकारियों या दिए गए नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह पहल ग्राहकों को बेहतर सेवा देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
Published on:
15 Nov 2024 04:06 pm
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