
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के उद्देशय से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) की शुरुआत कर रखी है। इस योजना के तहत शादी करने के योग्य हो चुकीं बेटियों को 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव के चलते परिवार अपनी बेटी की शादी में इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि सामुहिक विवाह योजना के अंर्तगत कैसे आवेदन करना है, इसकी प्रक्रिया, लाभ और पात्रता क्या है...
ऐसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां होमपेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। इसपर क्लिक कर दें। अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे– नाम, आवसीय पता, आधार नंबर, आयु आदि को सावधानी पूर्वक भरें। इसके बाद आप सबमिट का बटन क्लिक कर दें। फिर आपको वेबसाइट में यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना होगा जिसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा। ये तो हो गई आवेदन प्रक्रिया। अब जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन पात्र है।
इन्हें मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ सिर्फ उन परिवारों के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यूपी के स्थायी निवासी हों और आवेदक की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक हो। इसके अलावा बेसहारा, गरीब, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। वहीं आवेदन करने वाले का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा बीपीएल कार्डधारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
सामूहिक विवाह अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, बैंक डिटेल, वर-वधू पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
योजना का उद्देश्य
बता दें कि प्रदेश में ऐसे कई परिवार हैं, जो गरीबी के कारण अपनी बेटियों की शादी करा पाने में अक्षम हैं। उन परिवारों के लिए ही प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बेटियों और विधवाओं की शादी के लिए सरकार 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती है। जिसमें से 35 हजार रुपये की राशि बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। 10 हजार शादी के खर्चे के सामान के लिए और बाकी बचे 6 हजार रुपये बिजली-पानी और टेंट आदि की व्यवस्था के लिए दिए जाएंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए जिला प्रशासन के पास आवेदन किया जा सकता है।
Published on:
19 Oct 2022 12:25 pm
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
