
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 26 से नामांकन, नाम वापसी 5 नवंबर तक
महासमुंद. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमशिखर गुप्ता ने शनिवार को कलक्टोरेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होकर चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी।कलक्टर ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी है। चुनाव संपन्न होते तक यह धारा जिले में प्रभावशील रहेगी। शस्त्रधारियों को अपना अस्त्र-शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने कहा गया है।
उन्होंने कहा कि कोलाहल अधिनियम भी लागू करते हुए इसके उपयोग के लिए लिखित अनुमति जरूरी है। कलक्टर ने बताया कि द्वितीय चरण के अंतर्गत जिले के चारों विधानसभाओं में 26 अक्टूबर 2018 को नॉमिनेशन का कार्य होगा। अभ्यर्थी नामांकन की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2018 है। नॉमिनेशन स्कु्रटनी 3 नवंबर 2018 को किया जाएगा। नाम वापसी की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2018 है। दूसरे चरण के अंतर्गत 20 नवंबर 2018 को मतदान होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान के बाद मतगणना 11 दिसंबर को होगी।
कलक्टर ने मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी सम्पतियों पर बैनर, पोस्टर, नारे लेखन, होर्डिंग्स द्वारा विरूपण नहीं किया जा सकता। तहसील स्तर पर गठित निगरानी दल इस पर नजर रखेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। बगैर अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल सभा अथवा जुलूस नहीं निकालेगा और न ही कोई धरना देगा।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति एवं सार्वजनिक स्थल में सभा आयोजित करने की अनुमति तथा हेलीपेड की अनुमति सक्षम अधिकारी संबंधित एसडीएम देंगे। रात्रि 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लोकार्पण और शिलान्यास संबंधी कोई काम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी नए कार्य शुरू नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो काम पहले से चल रहे हैं, वे चलते रहेंगे।
Published on:
07 Oct 2018 03:46 pm
