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गुमास्ता एक्ट का पालन करने में दुकानदारों को रुचि नहीं

साप्ताहिक बंद के दिन भी खुल रहीं शहर की दुकानें

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गुमास्ता एक्ट का पालन करने में दुकानदारों को रुचि नहीं

गुमास्ता एक्ट का पालन करने में दुकानदारों को रुचि नहीं

मंडला। जिला मुख्यालय पर अधिकांश दुकानदार गुमास्ता कानून का बेधडक़ उल्लंघन कर रहे हैं। श्रम प्रावधान के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए साप्ताहिक अवकाश रखना अनिवार्य हैं। जिला मुख्यालय में शुक्रवार को प्रतिष्ठानों का साप्ताहिक बंद का निर्धारित है। इसके बावजूद कल भी शहर की दर्जनों व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले गए। दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के रूप में सिर्फ शुक्रवार का दिन ही मिलता है ऐसे में बंद के दिन भी दुकाने खुलने से दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिल पा रहा है। कल साप्ताहिक अवकाश होने बावजूद कई दुकानें खुली रहीं। इनमें ज्यादातर दुकानें कपड़ा व्यवसायियों के थे।
सीमित कार्रवाई के बाद सुस्ती
श्रम विभाग के अधिकारियों ने पिछले महीने कड़ी कार्रवाई की और गुमास्ता एक्ट का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया लेकिन पिछले दो सप्ताह से कार्रवाई बंद कर दी गई है। इसका असर कल के साप्ताहिक बंद में देखने को मिला जब बड़ चौराहा, उदय चौक, पड़ाव आदि क्षेत्रों में शुक्रवार के दिन भी बेधडक़ दुकाने खोलीं गईं। हागगंज बाजार के व्यापारियों ने बताया कि यहां न तो साप्ताहिक अवकाश का ध्यान रखा जा रहा है और न ही दुकानें समय पर बंद हो रही हैं। नगर में कई दुकान संचालक गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं। जो दुकानदार गुमास्ता एक्ट का पालन कर रहे हैं उनके साथ तो बेइंसाफी हो रही है। स्थानीय व्यापारियों ने मांग की है कि जो दुकानदार गुमास्ता एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए।
ये कहता है कानून
मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 (1) के अंतर्गत प्रावधान है कि गुमास्ता कानून के तहत सप्ताह के एक दिन सभी दुकानदारों को अपनी दुकान बंद रखनी होगी। साथ ही दुकान या स्थापना में काम कर रहे कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देना होगा।