27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

युवाओं को मिलेगा गांव के विकास में भागीदारी का मौका

पंचायत में गठित होगी युवा ग्राम शक्ति समिति

3 min read
Google source verification
Youth icon scheme became a paper

Youth icon scheme became a paper

मंडला. गांव की तस्वीर बदलने में अब युवा अहम भूमिका निभाएंगे। गांव की समस्याओं को दूर करने के साथ ही गांव के विकास के लिए भी कार्य कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने गांवों के विकास में ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों को सहयोग प्रदान करने एवं समन्वय स्थापित करने पंचायत स्तर पर युवा ग्राम शक्ति समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। युवा ग्राम शक्ति समितियों में प्रत्येक 11-11 सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। समितियों के सदस्यों का चयन जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतवार समितियों के गठन आदेश जारी किए जाएंगे। बताया गया कि राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा युवा ग्राम शक्ति समितियों के गठन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। समितियों के गठन की प्रक्रिया 5 दिसंबर तक पूरी कर लेने तथा 20 दिसंबर तक ग्राम पंचायत नगर समितियों के गठन के आदेश जारी करने की समय सीमा तय की गई है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि युवा ग्राम शक्ति समिति के सदस्यों की आयु एक जनवरी 2019 की स्थिति में 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समिति के कम से कम 6 सदस्य स्नातक एवं शेष सदस्य हायर सेकंडरी अथवा किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने चाहिए। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य ऐसी ग्राम पंचायतों जहां शैक्षणिक स्तर कम है सदस्यों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।
दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि युवा ग्राम शक्ति के सदस्य का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। इसी के साथ त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस समिति के सदस्य नहीं हो सकेंगे। समिति में न्यूनतम तीन महिला सदस्य होंगी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा। ग्राम पंचायत के सचिव युवा ग्राम शक्ति समिति के समन्वयक होगा।
ये रहेगी समितियों की जिम्मेदारी
युवा ग्राम शक्ति समिति कमजोर वर्ग विशेष रूप से श्रमिक, पेंशनधारी, दिव्यांगजन एवं निराश्रित वृद्धजनों के कल्याण की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन करेंगे। ग्राम के युवाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास करना ग्रामीण युवाओं को खेलकूद, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता को बढ़ावा देगी। समाज में व्याप्त कुरीतियों की रोकथाम एवं ग्रामीण पर्यावरण और स्वच्छता के लिए ग्रामवासियों को श्रमदान के लिए प्रेरित करने का दायित्व भी युवा ग्राम शक्ति समिति का होगा। समिति ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि एवं विकास के लिए सफाई, प्रकाश, जलकरए संपत्तिकर एवं भवन अनुज्ञा शुल्क जैसे करों को जमा करने ग्रामवासियों को प्रेरित करेगी। इसी के साथ कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन की उन्नत और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने का काम भी इन समितियों का होगा। समितियां इंटरनेट एवं मोबाइल एप से प्राप्त होने वाली सुविधाओं जैसे बैंक खाते से राशि का अंतरण, विद्युत बिल, फीस एवं टीवी रिचार्ज आदि का भुगतान, वोटर आईडी कार्ड बनवाना अथवा संशोधन कराने जैसी गतिविधियों के प्रति ग्रामवासियों को जागरूक भी करेंगी तथा शासकीय योजनाओं से लाभांवित होने वाले हितग्राहियों में अपात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर जनपद पंचायत एवं संबंधित विभाग को सूचना देने की जिम्मेदारी भी युवा ग्राम शक्ति समितियों को दी जाएगी।
युवा ग्राम शक्ति समिति की प्रत्येक तीन माह में एक बार अर्थात एक वर्ष में चार बार बैठक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक बैठक के आयोजन व्यय के लिए 300 रुपए की राशि समिति को दी जाएगी। प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस पर 20 अगस्त को युवा ग्राम शक्ति समितियों के सदस्यों का विकासखंड स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रतिवर्ष प्रत्येक विकासखंड से एक समिति को उत्कृष्ट कार्य संपादित करने पर एक लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। युवा ग्राम शक्ति समितियों के सदस्यों की जानकारी संबंधित विभागों के पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जाएगी।