
Airtel ran 7 and 13 percent fall in Vodafone Idea after SC verdict
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले ( Supreme Court on AGR ) में टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल की राहत दी है। कोर्ट के फैसले के बाद कुछ टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है, तो कुछ में गिरावट देखने को मिल रही है। एयरटेल के शेयरों ( Airtel Share Price ) में 7 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं वोडाफोल आइडिया के शेयरों में गिरावट है। रिलायंस कंयूनीकेशन के शेयरों में भी तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कुल एजीआर का 10 फीसदी अभी चुकाना होगा। बाकी रकम 10 सालों में चुकानी होगी जिसकी शुरूआत 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी।
एयरटेल के शेयरों में तेजी
कोर्ट के फैसले के एक घंटे के बाद यानी दोपहर 1 बजे एयरटेल का शेयर करीब 7 रुपए की तेजी के साथ कारोबार करते 35 रुपए की बढ़त के साथ 550 रुपए पर कारोबार कर रहा था। जबकि आज सुबह कंपनी का शेयर करीब 3 रुपए की तेजी साथ 517 रुपए पर खुला था और सोमवार को 513.95 रुपए पर बंद हुआ था। एयरटेल के शेयरों में तेजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखने को मिली है।
आरकॉम का शेयर भी उछला
वहीं दूसरी ओर आरकॉम के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो कंपनी का शेयर 5 फीसदी की तेजी के साथ 2.53 रुपए पर कारोबार कर रहा था। जबकि आज कंपनी का शेयर गिरावट के साथ 2.29 रुपए पर खुला था। जबकि मंगलवार को कंपनी का शेयर 2.41 रुपए पर बंद हुआ था।
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट
जबकि वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। 1 बजकर 30 मिनट पर वोडाफोन आइडिया के शेयरों में करीब 13 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर मौजूदा समय में 1.28 रुपए की गिरावट के साथ 8.91 रुपए पर कारोबार कर रहा है। जबकि आज कंपनी का शेयर 10.80 रुपए पर खुला था। जबकि सोमवार को कंपनी का शेयर 10.19 रुपए पर बंद हुआ था।
किस कंपनी कितना एजीआर बकाया
अगर बात एजीआर बकाए की करें तो भारतीय एयरटेल पर कुल 21,682 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं वोडाफोन पर 19823 करोड़ रुपए और आइडिया पर 8485 करोड़ रुपए का बकाया है। आरकॉम पर एजीआर का कुल बकाया 16,456 करोड़ रुपए का है। एयरसेल पर एजीआर बकाया 7852 करोड़ रुपए है। वैसे कुछ पीएसयू कंपनियों पर एजीआर बकाया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है।
Updated on:
1 Sep 2020, 2:02 PM IST
Published on:
1 Sep 2020, 1:45 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.