
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज(बीएसई) ने कारोबारी और क्लीयररिंग मेंबर्स को साल के अंत तक अपने ग्राहकों के आधार डिटेल्स उपलब्ध कराने से जुड़ी तैयारी के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का मकसद ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना हैं।
23 अगस्त तक देनी है रिपोर्ट
बीएसई के दो अलग-अलग नोटिस के मुताबिक, आधार कार्ड को लेकर नियमो को पूरा करने के लिए ट्रेडिंग मेम्बर्स से उनकी तैयारीयों के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसके टे्रडिंग मेंबर्स इस मामले से जुड़े किसी मामलें की भी जानकारी सबमिट की जा सकती है। ट्रेडिंग मेंबर्स को अपनी तैयारी के बारे में 23 अगसत तक और क्लीयरिंग मेंबर और कस्टोडियन को 25 अगस्त तक रिर्पोट देनी है। बीएसई ने अपनी नोटिस में कहा कि 1 जून 2017 को, मनी लॉन्ड्रिंग नियम 2005 को संशोधित किया गया है। इसके तहत ग्राहकों के आधार कार्ड के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है।
31 दिसम्बर तक जमा कराना होगा आधार डिटेल
संशोधित मनी लॉन्ड्रिंग नियम के अंतर्गत बैंको ने भी अपने ग्राहकों से आधार कार्ड के डिटेल्स मांगे है।नए संशोधित नियम के अनुसार, अगर किसी क्लाइंट ने अपना आधार नंबर खुलवाने का समय नहीं दिया है तो उसे छह महीने के भीतर डिटेल्स जमा कराने होंगे। मौजूदा क्लाइंट्स को अपने आधार कार्ड नंबर को अपने ब्रोकरों के पास 31 दिसम्बर तक जमा कराने होंगे। बताए गए टाईम लिमिट के भीतर डिटेल्स न जमा कराने पर अकाउंट तब तक चालू नहीं हो पाएगा जब तक कि क्लाइंट आधार नंबर की जानकारी न जमा करा दें।
पहले पैसा कमाने के लिए लोग शेयर बाजार को रूख करते है लेकिन इसमें काफी रिस्क होता हैं। बिना सही सूझ-बूझ का लगाए हुए पैसों के डूबने का ज्यादा खतरा हैंं। शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता हैं लेकिन अब इसके आधार कार्ड को भी लिंक करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों में बदलाव होने के वजह से अब आधार कार्ड भी अनिवार्य हो गया हैं।
Published on:
21 Aug 2017 04:18 pm
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