सेबी ने इस बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी देते हुए कहा कि SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब संवेदनशील जानकारी, गुप्त कीमत और इन सबकी जानकारी किस-किस को है इससे सबंधित डिजीटल डेटा तैयार करने की बात कही गई है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के लिए ऑटोमेशन और सेबी द्वारा निर्धारित ट्रांजेक्शन्स के अलावा बाकी किसी भी तरह के एक्सचेंज विंडो पर रोक लगा दी गई है।