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हाईकोर्ट के आदेश पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम को नोटिस

सरकारी जमीन पर बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले में यह नोटिस भेजा गया है।

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मथुरा

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Mukesh Kumar

Sep 07, 2017

Baba Jai Gurudev Ashram

Baba Jai Gurudev Ashram

मथुरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मथुरा जिला प्रशासन ने बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था को नोटिस भेज दिया है। सरकारी जमीन पर संस्था द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले में यह नोटिस भेजा गया है। जिसमें जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जवाब आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

यह है मामला
बाबा जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC) की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर यूपीएसआईडीसी की जमीन जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के कब्जे के संबंध में 28 अगस्त को सख्त आदेश दिया था। इसमें मुख्य सचिव को हस्तक्षेप कर कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए पूछा जाए कि वो किस अधिकार के तहत यूपीएसआईडीसी की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं।

संस्था को एक सप्ताह का समय
जिलाधिकारी अरविंद मल्लपा बंगारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था को नोटिस भेज दिया गया है। जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में संस्था से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। संस्था का जो भी जवाब होगा, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं हाईकोर्ट को भी इस संबंध में अवगत कराया जाएगा।

164 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा
जिला प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे में अभी तक 164 बीघा जमीन पर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का अबैध कब्ज़ा पाया गया है। सर्वे में सामने आई 164 बीघा जमीन UPSIDC की वो जमीन हैं जिस पर हरियाली और पार्क बनाये जाने की सरकार की योजना है, लेकिन वर्षों से इस जमीन पर बाबा जय गुरुदेव संस्था का कब्जा है।