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Shri krishna janmasthan dispute : श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अब 5 को को होगी सुनवाई

Shri krishna janmasthan dispute : श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर मथुरा के न्यायालय में 21 अप्रैल को होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि दो अधिवक्ताओं के निधन के चलते इस केस में जिला न्यायाधीन ने अब अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख दी गई है।

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मथुरा

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lokesh verma

Apr 21, 2022

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Shri krishna janmasthan dispute : श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अब 5 को को होगी सुनवाई।

Shri krishna janmasthan dispute : श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर मथुरा के न्यायालय में लगातार सुनवाई चल रही है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और श्री कृष्ण विराजमान मामले के याचिकाकर्ता आज गुरुवार को मथुरा के न्यायालय पहुंचे। जहां उनके कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े हुए तथ्यों को पेश करने से पूर्व कोर्ट में कंडोलेन्स हो गया। न्यायालय के दो अधिवक्ताओं का निधन के कारण जिला जज ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई की 5 मई तय की गई है।

शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी तनवीर अहमद ने बताया कि गुरुवार 21 अप्रैल को श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी विवाद में सुनवाई थी। अधिवक्ताओं का निधन होने के चलते कंडोलेंस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी जो सुनवाई है, वह लोअर डिवीजन के यहां से खारिज हो चुकी है। तनवीर अहमद ने यह भी बताया कि प्लेस ऑफ़ वरशिप के एक्ट के तहत यह नियम केवल अयोध्या पर लागू होता है बाकी और कहीं यह नियम लागू नहीं होता है। इन लोगों की क्या मंशा है यह तो यही लोग ही बता पाएंगे।

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सिविल जज की कोर्ट में किया था दावा

बता दें कि अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आधा दर्जन लोगों ने सबसे पहले सिविल जज की कोर्ट में दावा पेश किया था। उन्होंने कोर्ट से ट्रस्ट की भूमि पर बनी शाही ईदगाह को अवैध बताते हुए ध्वस्त कराकर भूमि वास्तविक मालिक भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपने का अनुरोध किया था।

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ये हैं प्रतिवादी

इस मामले में शाही ईदगाह मस्जिद, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट प्रतिवादी हैं। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर शाही ईदगाह को हटाने की मांग है।