24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्रीबांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की हाईकोर्ट में सुनवाई आज, कोर्ट ने सुलह के जरिये हल निकालने की दी थी सलाह

Shri Banke Bihari Corridor Case: मधु मंगल दास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विरोध किया है कि सरकार कॉरिडोर निर्माण के लिए मंदिर के पैसे के चढ़ावे का उपयोग करना चाहती है, जो कि गलत है। इसके अलावा वृंदावन की मूल पहचान कुंज गलियों के स्वरूप को कॉरिडोर निर्माण से नुकसान होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

मथुरा

image

Aman Pandey

Sep 26, 2023

Shri Banke Bihari Corridor Case

Shri Banke Bihari Corridor Case: मथुरा के वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में आज यानी 26 सिंतंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार बांके बिहारी मंदिर के आस-पास 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाना चाहती है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय मंदिर के पुजारी और समाज सेवियों ने याचिका दाखिल की है।

पिछली सुनवाई 18 सितंबर को हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच सुलह वार्ता कराने का प्रशासन को निर्देश दिया था। अभी तक पक्षकारों के बीच कोई सुलह नहीं हो सकी है।

इस बात का विरोध कर रहे लोग

बता दें कि याची मधु मंगल दास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विरोध किया है कि सरकार कॉरिडोर निर्माण के लिए मंदिर के पैसे के चढ़ावे का उपयोग करना चाहती है, जो कि गलत है। इसके अलावा वृंदावन की मूल पहचान कुंज गलियों के स्वरूप को कॉरिडोर निर्माण से नुकसान होगा। दूसरी ओर याची अनंत शर्मा की ओर से कॉरिडोर के पक्ष में याचिका दाखिल की गई है। सरकार और ब्रज तीर्थ विकास परिषद, स्थानीय प्रशासन भी कॉरिडोर के पक्ष में है। दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं।