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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद में 20 मार्च को आ सकता है बड़ा फैसला

मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में 20 मार्च को बड़ा फैसला आ सकता है। कोर्ट ने श्रीकृष्‍ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की या‌चिका पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं।

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Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Masjid dispute

श्रीकृष्‍ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद

मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद चल रहा है। इस मामले श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की याचिका पर एडीजी-6 की अदालत में बुधवार यानी 15 मार्च को बहस पूरी हो गई।

अब आपको बताते हैं कोर्ट में क्या हुआ?
न्यायालय में शाही ईदगाह की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने‌ जिरह की तो सुन्नी वक्‍फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता जेपी निगम ने पैरवी की। इस दौरान कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप ने भी अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त कर वास्तविक सर्वेक्षण कराया जाए।

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बीस मार्च को अदालत सुनाएगी फैसला
सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में काफी देर तक अधिवक्ताओं में बहस हुई। इस दौरान कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप ने अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कोर्ट में निवेदन किया कि शाही ईदगाह के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त करके उसका वास्तविक सर्वेक्षण कराया जाए। इसके लिए कोर्ट आदेश जारी करे। सभी पक्षों को सुनने के बाद एडीजी-6 ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने आदेश जारी करने के लिए अब 20 मार्च की तारीख तय की है।

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