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Mau News: पति के आत्महत्या मामले में ससुर की जमानत यात्रा खारिज, सिपाही पत्नी फरार

पति के आत्महत्या मामले में ससुर की जमानत यात्रा खारिज, सिपाही पत्नी फरार

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मऊ

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Abhishek Singh

Nov 07, 2025

Mau news

Mau News, Pc: Abhishek Singh

Mau News: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) न्यायालय ने राकेश गुप्ता आत्महत्या प्रकरण में सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने मृतक के ससुर रघुवर गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।

यह मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद निवासी युवा व्यवसायी राकेश गुप्ता की आत्महत्या से जुड़ा है। राकेश ने 1 दिसंबर 2024 की रात फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सिपाही पुष्पा गुप्ता और उसके पिता रघुवर गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

जानिए पूरा प्रकरण

आरोप है कि पुष्पा गुप्ता, जो वर्तमान में देवरिया कोतवाली में सिपाही के पद पर तैनात है, और उसके पिता ने राकेश पर पहले दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया तथा उसके बाद 20 लाख रुपये की मांग की। दोनों पर राकेश को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

मृतक राकेश गुप्ता की शादी 20 मई 2022 को गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के रेंगा निवासी सिपाही पुष्पा गुप्ता से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के करीब दो वर्षों में पुष्पा अपने ससुराल में मात्र 15 दिन ही रही।

परिजनों का कहना है कि विवाह के तीन-चार महीने बाद जब राकेश पत्नी से मिलने देवरिया जाता था, तो वह उसे बदनामी का भय दिखाकर भगा देती थी। विदाई की बात उठाने पर वह जेल भेजने की धमकी देती थी। आरोप है कि बाद में उसने ससुराल पक्ष से संपर्क भी पूरी तरह तोड़ लिया।

वहीं, पुलिस के अनुसार, सिपाही पुष्पा गुप्ता पिछले दो महीने से फरार चल रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।