28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाड़ी के साथ नहीं हैं ये कागजात तो भरना पड़ सकता है 10 हजार रुपये या हो सकती है 6 महीने की जेल

आरटीओ मेरठ हिमेश तिवारी ने बताया कि विभाग की अधिकतर सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई है। इससे लोगों को सुविधा होगी और काम में पारदर्शिता भी आएगी।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Nitish Pandey

Sep 20, 2021

car.jpg

मेरठ. एनसीआर में रहने वाले अधिकांश लोगों का दिल्ली आना-जाना लगा रहता है। जिनके पास अपने वाहन हैं वे अपने वाहनों से दिल्ली जाते हैं। लेकिन अब अगर आप अपने वाहन से दिल्ली जा रहे हैं और आपके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको दस हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें : युवाओं को नौकरी देने के लिए आईटीआई में लगेगा विशाल मेला, निखारा जाएगा कौशल

शिकंजा कसने की तैयारी में है परिवहन विभाग

परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम का भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। अगर आपके गाड़ी की वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। बिना पीयूसी के गाड़ी चलाने पर तीन महीने के लिए लिए ड्राइविंग लाइसेंस संस्पेंड कर दिया जाएगा।

केंद्रीय प्रदूषण विभाग ने की अपील

केंद्रीय प्रदूषण विभाग ने एनसीआर और दिल्ली में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वह घर से चलने से पहले अपनी गाड़ी का पीयूसी चेक जरूर करवा लें। गाड़ियों का वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ ही सड़कों पर आएं।

आरटीओ में समाप्त होगा करप्शन

गौरतलब है कि एनसीआर और दिल्ली में हाल ही में ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अपनी ज्यादातर सेवाओं को फेसलेस कर दिया था। सरकार का इसके पीछे तर्क है कि इससे आरटीओ में करप्शन समाप्त होगा और लोगों को घर बैठे ही कई सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। ट्रांसपोर्ट सेवा फेसलेस होने से ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बेवजह चक्कर काटने की जरुरत नहीं पड़ रही है और दलालों से भी मुक्ति मिल रही है। सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में इस सेवा के शुरू हो जाने के बाद भीड़ कम जुट रही हैं लोग घर बैठे ही ज्यादातर काम कर रहे हैं।

ये है केंद्रीय सड़क परिवहन का प्लान

बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट विभाग की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन शुरू की जा चुकी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस सहित गाड़ियों के आरसी और प्रदूषण सर्टिफिकेट से संबंधित सेवा भी ऑनलाइन शुरू किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाणपत्र भी बनाए जा रहे हैं।

अधिकतर सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं- आरटीओ

आरटीओ का कामकाज अब पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो गया है। परिवहन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, एड्रेस चेंज और आरसी बनवाने के लिए लोगों को अब ट्रांसपोर्ट ऑफिस आना न पड़े। घर बैठे ही लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा मिले। सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए ही लोगों को आरटीओ आना पड़े। आरटीओ मेरठ हिमेश तिवारी ने बताया कि विभाग की अधिकतर सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई है। इससे लोगों को सुविधा होगी और काम में पारदर्शिता भी आएगी।

BY: KP Tripathi

यह भी पढ़ें : साहब! ‘बेटी है बीमार, घर में खाने और दूध वाले को देने को पैसे नहीं, पति छिपकर बैठा हरिद्वार’