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अखिलेश यादव के इस खास सिपाही को पुलिस से मिल गर्इ राहत, जानिए पूरा मामला

दो अप्रैल को उपद्रव के मामले में सपा नेता भी है आरोपी

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अखिलेश यादव के इस खास सिपाही को पुलिस से मिल गर्इ राहत, जानिए पूरा मामला

मेरठ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खास सिपाही सपा नेता अतुल प्रधान पर पुलिस भले ही अपना शिकंजा कस रही हो, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। कानूनी लड़ार्इ लड़ते हुए इस सपा नेता ने फिलहाल सफलता पायी है। इससे पुलिस के पांव भी ठिठक गए हैं। हाईकोर्ट ने एक मामले में अतुल की गिरफ्तारी पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि पुलिस उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि अतुल प्रधान द्वारा पुलिस को सहयोग करना होगा। जब भी उन्हें थाने बुलाया जाएगा उपस्थित होना पड़ेगा और हाजिरी देनी होगी।

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इस मामले में है आदेश

एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधन के विरोध में दो अप्रैल को कचहरी में जो हिंसा हुई थी अतुल प्रधान उसमें अतुल को आरोपी बनाया गया था। सपा नेता के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमें में सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने व गाली गलौज करने आदि की धाराएं लगाई गई। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अतुल प्रधान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज रमेश सिंहा और दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने आदेश दिया कि अतुल प्रधान पुलिस की जांच में सहयोग करें। वह थाने में बुलाए जाने पर तुरंत वहां पर उपलब्ध हो और हाजिरी लगाए। अतुल के वकील गगन राणा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को एसीजेएम 10 और पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान पर अन्य मामलों में भी कार्रवाई चल रही है। सपा नेता पर धरना-प्रदर्शन कर भीड़ को उकसाने के कई मामले जिले के विभिन्न थानों में चल रहे हैं। जिस पर अतुल ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है।

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