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BJP नेता को एनसीईआरटी की नकली किताब छापने के मामले में मिली जमानत

Highlights- हाईकोर्ट से मिली भाजपा नेता संजीव गुप्ता को जमानत- भतीजा रहेगा जेल में अगली सुनवाई 11 जनवरी को- कोर्ट ने माना बिना सबूत के भाजपा नेता को फंंसाया

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मेरठ

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lokesh verma

Oct 25, 2020

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मेरठ. मेरठ की राजनीति में भूचाल लाने वाले एनसीईआरटी की नकली किताब छापने के मामले में मुख्य आरोपी और भाजपा नेता संजीव गुप्ता की हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने माना कि आरोपी को बिना सबूत के फंसाया गया है। आरोपी भाजपा नेता का नकली किताबों के मुद्रण और प्रकाशन से कोई संबंध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी मेरठ के भाजपा नेता संजीव कुमार गुप्ता की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने सरकार से अर्जी पर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

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सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि आरोप गंभीर हैं। काॅपीराइट एक्ट उल्लंघन व धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। वहीं सहअभियुक्त सचिन गुप्ता को राहत नहीं मिली है। इसलिए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने संजीव गुप्ता की अंतरिम अग्रिम जमानत पांच लाख के व्यक्तिगत मुचलके व दो बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह विवेचना में सहयोग करेगा। साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। धमकी या प्रलोभन नहीं देगा, बिना कोर्ट की अनुमति देश नहीं छोड़ेगा। यदि शर्तों का उल्लंघन किया तो जमानत निरस्त की जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है।

अधिवक्ता हरिश्चंद्र मिश्र का कहना है कि याची मुख्य आरोपी सचिन गुप्ता का चाचा है। प्रतापपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। याची का पुस्तक के प्रकाशन व मुद्रण से कोई सरोकार नहीं है। उसे बिना सबूत के फंसाया जा रहा है।

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