
EPFO Update : PF खाताधारक इस तारीख तक अपडेट करें नॉमिनी की डिटेल, वरना हो सकता है लाखो का नुकसान
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ . EPFO Update : अगर आपका भी ईपीएफ का खाता है तो जल्दी से 31 दिसंबर से पहले अपने खाते में अपने उत्तराधिकारी का नाम जुड़वा दीजिए। ईपीएफ में उत्तराधिकारी का नाम जोड़ने के कई लाभ है। ईपीएफ खाते में नामिनी का नाम जोड़ने के बाद क्लेम करने के लिए अपने वाली परेशानी नहीं होगी। यहां तक कि अगर किन्हीं कारणों से ईपीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नामिनी होगा वह क्लेम करने का हकदार होगा। नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम भी कर सकेगा।
एम्पलॉइज प्रॉविडेंट फंड (EPF) खाता धारक के लिए नामिनी नॉमिनेशन जरूरी कर दिया गया है। यह इसलिए भी जरूरी है कि नॉमिनेशन होने पर असमय निधन पर नॉमिनी को ईपीएफ का फंड आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा खाता धारक अपने नॉमिनी को रुपया निकालने के लिए अधिकृत कर सकता है।
नामिनी करने के लाभ (Benefits of nominating)
सदस्य की मृत्यु होने पर आसानी से ईपीएफ का पैसा, इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का फायदा पाने में मदद मिलती है। यह नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की भी सुविधा देता है।
नॉमिनी जोड़ने से नहीं फंसेगा पैसा (Money will not be trapped by adding a nominee)
अगर PF अकाउंट होल्डर ने अपने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया तो उसका फंड फंस सकता है। तब से अब तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया को खाताधारकों ने पूरा नहीं किया है। ईपीएफओ के मुताबिक, अगर कोई खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को नहीं जोड़ता तो वह अपना ईपीएफ नहीं निकाल पाएगा। कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा। क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना होगा।
Published on:
30 Dec 2021 03:36 pm
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