
Akshaya Tritiya 2021: gold become expensive Rs 900 in a year
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ. जून माह से देशभर में सोने की खरीददारी काे लेकर नियम बदल रहे हैं। नया नियम लागू होने के बाद सर्राफा कारोबारी सिर्फ हॉलमार्क ज्वैलरी ( hallmark jewellery ) ही बेच सकेंगे। यानी एक जून से आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही सर्राफा कारोबारियों को बीआईएस ( भारतीय मानक ब्यूरो ) में पंजीयन भी कराना होगा। बीआईएस ने कारोबारियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी जारी कर दिया है।
ऑल इंडिया मैन्यूफेक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने नए नियमों की मुखालफत की है। उन्हाेंने कहा है कि इस नई नीति से छोटे कारोबारी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसका सर्वाधिक असर मेरठ सर्राफा व्यापार पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि एक जून से अब सर्राफा कारोबारियों को नए नियमों के अनुसार व्यापार करना होगा। एक जून से गहनों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अब सर्राफा कारोबारियों को व्यापार के लिए बीआइएस में अपना पंजीयन भी कराना होगा।
इसके लिए बीआईएस ने पोर्टल जारी किया है और कारोबारी इस पोर्टल पर जाकर मामूली शुल्क के साथ जरूरी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस ले सकेंगे। पहले लाइसेंस लेने के लिए एक सप्ताह का समय लगता था। अब कारोबारियों काे तत्काल ही लाइसेंस मिल जाएगा। बताते चलें कि कारोबारी हॉलमार्किंग की अनिवार्यता को थोड़े समय के लिए लंबित करने की मांग करते रहे थे। इन्हाेंने तर्क दिया था कि कोरोना काल में व्यापार कम हो गया है। इसके साथ ही 20 कैरेट गोल्ड ज्वैलरी की हॉलमार्किंग को भी शुरू करने ( hallmark jewelry standard change ) की मान्यता देने की मांग भी की है। दरअसल, वे मजबूत होने के साथ ही कम कीमत के होने की वजह से लोगों के बजट में होते हैं। फिलहाल यह साफ हाे गया है कि एक जून के बाद बिना हॉलमार्क ( non hallmark jewellery ) वाली ज्वैलरी नहीं बिकेगी।
Updated on:
20 May 2021 01:21 pm
Published on:
20 May 2021 01:12 pm
बड़ी खबरें
View Allमेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
