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दुपहिया वाहन पर बैठने वाले हो जाएं होशियार, नहीं किया ये काम तो देना पड़ेगा भारी-भरकम जुर्माना

Highlights दुपहिया वाहन पर दूसरा हेलमेट अनिवार्य पहले लोगों को किया जाएगा जागरूक यातायात माह में लोगों को समझाएंगे

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मेरठ। पुलिस लाइन में यातायात माह शुरू का एडीजी जोन प्रशांत कुमार ने शुभारंभ किया। इसी मौके पर एक और नियम लागू किया गया। अब दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। पूरे प्रदेश में ये नियम लागू किए हो चुके हैं, लेकिन इनका किसी भी स्तर पर पालन नहीं किया जा रहा था। सरकार ने अब इन नियमों को लागू करने में सख्ती दिखाई है। लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात माह को चुना गया है। इन नए नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को पुलिस पहले जागरुक करेगी। इसके बाद उनके ऊपर सख्ती की जाएगी। इस व्यवस्था को प्रदेश में ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है। वैसे ट्रैफिक पुलिस जिले में इस नियम के तहत वाहन चालकों के ई-चालान कर रही है।

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परिवहन विभाग के अनुसार सड़क हादसों में मरने वालों की सबसे अधिक संख्या दुपहिया वाहन सवारों की होती है। इनमें से अधिकांश बिना हेलमेट के होते हैं। पिछले कई महीने से यातायात विभाग की सख्ती के चलते मेरठ में अब करीब 50 प्रतिशत लोग हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन चलाने लगे हैं। जिससे हादसों में मरने वालों की कमी आई है। अब नियमावली 1998 के तहत दोपहिया वाहन पर बैठने वाली दोनों सवारियों को भी हेल्मेट पहनने पर जोर दिया जाएगा।

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एसपी ट्रैफिक संजीव वाजपेयी के अनुसार यातायात माह में बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनने के लिए जागरुक किया जाएगा। हेलमेट पहनने के लाभ बताए जाएगे। इसके बाद भी अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट के पास बैठने वाले के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर कार चालक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यातयात माह का शुभारंभ एडीजी प्रशांत कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर आईजी रेंज और एसएसपी सहित यातायात एसपी मौजूद रहे।