
EPFO: नर्इ नौकरी मिलने के बाद आपका पीएफ खाता जारी रहेगा, बस करना होगा यह काम
मेरठ।EPFO (Employees Provident Fund Organization) ने नौकरी छोड़ने के बाद नर्इ नौकरी ज्वाइन करने के बाद पीएफ खाते के लिए नया नियम बनाया है। इसमें नर्इ नौकरी के बाद आपका पुराना पीएफ खाता जारी रह सकता है। इसके लिए नर्इ नौकरी की ज्वाइनिंग के समय composite declaration form or form-11 भरना होगा आैर इसमें अपने पिछले पीएफ खाते की सारी जानकारी देनी होंगी। इससे पिछला पीएफ खाता नर्इ नौकरी के साथ जुड़ जाएगा आैर आपको इसके लिए अलग से पीएफ खाता ट्रांसफर कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेेगी। composite declaration form or form-11 के जरिए पुराने पीएफ खाते का पैसा खुद ही नए पीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
फार्म में ये जानकारी देनी होगी
पुरानी नौकरी छोड़ने के बाद नर्इ नौकरी में आने के बाद कंपनी में पीएफ खाते के लिए आपको composite declaration form or form-11 फार्म भरना पड़ेगा। इसमें आपको अपनी पिछली कंपनी के पीएफ खाते की बेसिक जानकारी देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पुराना uan (Universal Account Number) आैर पुराना पीएफ नंबर देना होगा। यदि आपका यूएएन आधार आैर बैंक खाते के साथ लिंक है आैर पिछली कंपनी ने इसे प्रमाणित कर रखा है तो नर्इ कंपनी के पीएफ खाते में खुद ही ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब पुराना पीएफ खाता नर्इ कंपनी के पीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसकी जानकारी भी आपको एसएमएस के जरिए दी जाएगी। इसलिए नर्इ कंपनी में ज्वाइनिंग के बाद पीएफ खाते का पैसा ट्रांसफर कराने के झंझट से बच जाएंगे।
Updated on:
13 Sep 2018, 7:12 PM IST
Published on:
13 Sep 2018, 3:33 PM IST
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