25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

High Security Number Plate: गाड़ी चालक हो जाएं सावधान, नहीं तो कटेगा चालान

High Security Number Plate: प्रदेश में सभी निजी और व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विभाग की तरफ से समय सीमा में छूट भी दी गई। लेकिन अब वे वाहन स्वामी परिवहन विभाग के निशाने पर हैं जिन्होंने अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Nitish Pandey

Oct 27, 2021

high_security_number.jpg

High Security Number Plate: अगर अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है तो तुरंत लगवा लें। अन्यथा आगामी 16 नवंबर से भारी भरकम फाइन भरने के लिए तैयार रहिए। परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में सभी निजी व व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य कर दी गई है। पहले चरण में लगभग 50 हजार वाहन स्वामी इससे प्रभावित होंगे।

यह भी पढ़ें : दीपावली और छठ पर घर जाने को ट्रेन में नहीं मिल रहा रिजर्वेशन तो रोडवेज बस में करें सफर

16 नवबर से कटेगा चालान

नंबर प्लेट के अंत में एक या शून्य नंबर वाले वाहनों का आगामी 16 नंबर से चालान किया जाएगा। निर्माता कंपनी से नई नंबर प्लेट न लगवाने पर फिटनेस, परमिट, रि-रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। नए वाहनों के पंजीयन के साथ ही निर्माता कंपनी की नंबर प्लेट दी जा रही है।

जुर्माना वसूलने का दिया है आदेश

मेरठ जोन के उप परिवहन आयुक्त राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि परिवहन विभाग ने वर्तमान में सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी मय थर्ड रजि मार्क के साथ जरूरी कर दी गई है। इसी क्रम में शासन की ओर से परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर बिना एचएसआरपी वाले वाहनों से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। इस व्यवस्था के तहत 16 नवंबर से उन निजी वाहनों का चालान होगा जिनकी पंजीयन प्लेट पर अंतिम अंक शून्य या एक होगा।

किसके लिए कब तक दी गई छूट

प्लेट पर आखिरी अंक अंतिम तारीख

शून्य, एक 15 नवंबर, 2021

दो, तीन 15 फरवरी, 2022

चार, पांच 15 मई, 2022

छह, सात 15 अगस्त, 2022

आठ, नौ 15 नवंबर, 2022

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है जरूरी

आरटीओ मेरठ हिमेश तिवारी ने बताया कि पुराने वाहनों में थर्ड पंजीकरण मार्क के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूरी कर दी गई है। जिन वाहनों में नई नंबर प्लेट लगी होगी। उन्हीं को कार्यालय की सारी सुविधाएं मिलेंगी। अंत में शून्य या एक नंबर वाले वाहनों पर 16 नवंबर से जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें : कृषि यंत्र बुकिंग पोर्टल हैक कर जालसाजों ने अनुदान पर बुक कर लिए कृषि यंत्र