16 नवबर से कटेगा चालान नंबर प्लेट के अंत में एक या शून्य नंबर वाले वाहनों का आगामी 16 नंबर से चालान किया जाएगा। निर्माता कंपनी से नई नंबर प्लेट न लगवाने पर फिटनेस, परमिट, रि-रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। नए वाहनों के पंजीयन के साथ ही निर्माता कंपनी की नंबर प्लेट दी जा रही है।
जुर्माना वसूलने का दिया है आदेश मेरठ जोन के उप परिवहन आयुक्त राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि परिवहन विभाग ने वर्तमान में सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी मय थर्ड रजि मार्क के साथ जरूरी कर दी गई है। इसी क्रम में शासन की ओर से परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर बिना एचएसआरपी वाले वाहनों से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। इस व्यवस्था के तहत 16 नवंबर से उन निजी वाहनों का चालान होगा जिनकी पंजीयन प्लेट पर अंतिम अंक शून्य या एक होगा।
किसके लिए कब तक दी गई छूट प्लेट पर आखिरी अंक अंतिम तारीख शून्य, एक 15 नवंबर, 2021 दो, तीन 15 फरवरी, 2022 चार, पांच 15 मई, 2022 छह, सात 15 अगस्त, 2022
आठ, नौ 15 नवंबर, 2022 हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है जरूरी आरटीओ मेरठ हिमेश तिवारी ने बताया कि पुराने वाहनों में थर्ड पंजीकरण मार्क के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूरी कर दी गई है। जिन वाहनों में नई नंबर प्लेट लगी होगी। उन्हीं को कार्यालय की सारी सुविधाएं मिलेंगी। अंत में शून्य या एक नंबर वाले वाहनों पर 16 नवंबर से जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।