
मेरठ। Incom Tax Department (आयकर विभाग) ने PAN Card (पैन कार्ड) को Aadhaar card (आधार कार्ड) से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 30 सितंबर तारीख निर्धारित की गई है। पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाने पर आप मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि लिंक नहीं करवाने पर पैन कार्ड को अवैध भी घोषित किया जा सकता है। आयकर विभाग आधार कार्ड के विवरण के अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि और लिंगादि को वेरीफाई करेगा। यदि आधार कार्ड के हिसाब से पैन कार्ड में जानकारियां नहीं हैं तो पैन आवेदन केंद्र में जाना होगा और बाॅयोमीट्रिक आधार पर वेरीफिकेशन कराना होगा।
आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने का तरीका
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा। पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले Register Here पर क्लिक करें। इसके बाद पैन कार्ड का ब्योरा देने पर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद लॉग इन करना होगा। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो सिर्फ Login here पर क्लिक करना होगा। यूजरआईडी में अपना पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालना पड़ेगा। अंत में Login पर क्लिक करें। फिर एक पॉपअप विंडो सामने आएगा जहां लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। यहां अपना पैन, आधार और नाम साझा करना होगा। जिसके बाद पैन-आधार लिंकिंग को पूरा करने के लिए एक ओटीपी आएगा। इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड। आखिर में Link now पर क्लिक कर दें। अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो इसके लिए टॉप मेन्यू में प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद Link Aadhaar वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर Save पर क्लिक कर दें।
Published on:
24 Sept 2019 02:00 pm
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