जिलाधिकारी मेरठ ने बताया कि विशेष सचिव उप्र शासन लखनऊ के पत्र के अनुक्रम में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उप्र विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 की मतगणना संपन्न कराने के लिए लोक शांति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक कराये जाने के उद्देश्य से जनपद मेरठ में स्थित समस्त दुकानों, होटलो, रेस्त्रां, क्लबों और शराब बेचने व वितरण करने वाले अन्य स्थानों यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाॅप, एफएल-16,17, एफएल-6,7 व 7सी, भांग, एमए-2 व एमए-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकाने तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस यथा पीडी-2, एफएल-1, एफएल-1ए, एफएल-3 व 3ए, बीडब्लूएफएल-2 श्रेणी के अनुज्ञापनों से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा-135(ग) के खंड (एक) में यथा उपबंधित के अनुसार मतगणना से पूर्व नियत समय पर बंद कर दी जाएगी। इसके बाद मतगणना समाप्ति के बाद ही इनको खोला जा सकेगा।
यह भी पढ़े : Country liquor price decreased : योगी सरकार ने शराबियों की कर दी मौज, महंगाई के बीच सस्ती हुई शराब उन्होने बताया कि मतगणना का कार्य दिनांक 12 अप्रैल 2022 को किया जायेगा। अतः मतगणना के दिन जनपद की समस्त देशी शराब, बीयर, विदेशी मदिरा, माॅडल शाॅप, एफएल-16,17, एफएल-6,7 व 7सी, भांग, एमए-2 व एमए-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकाने तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस यथा पीडी-2, एफएल-1, एफएल-1ए, एफएल-3 व 3ए, बीडब्लूएफएल-2 उक्त दिवस में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बंदी के दिवस में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओ की सीमा को भी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रतिकर या वापसी के लिए हकदार नहीं होगा।