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इस जिले को Lockdown 5.0 में नहीं मिलेगी कोई राहत, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

Highlights: -केंद्र सरकार ने 1 से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है -धीरे-धीरे चीजों को खोलने की गाइडलाइन सरकार ने जारी की है -मेरठ जिला रेड जोन में होने के चलते लोगों को छूट नहीं मिलेगी

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मेरठ

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Rahul Chauhan

May 31, 2020

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मेरठ। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। जो 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान धीर-धीरे सरकार ने कई चीजों को खोलने की भी घोषणा की है। लेकिन कंटेनमेंट और रेड जोन में होने के कारण अब मेरठवासियों को इस छूट से महरूम होना पड़ेगा। मेरठ को लाकडाउन 5.0 में भी किसी भई तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी।

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डीएम अनिल ढींगरा का कहना है कि कंटोनमेंट और रेड जोन से बाहर निकलने पर ही मेरठ को कोई छूट संभव हो पाएगी। मेरठ जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। डीएम अनिल ढींगरा ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल की स्थिति को देखते हुए मेरठ में स्थिति यथावत रहेगी। राज्य सरकार की लॉकडाउन 5.0 को लेकर जो गाइडलाइन आई है उसका अनुपालन करवाया जाएगा।

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बता दें कि लाकडाउन 5.0 में जिले में क्या छूट देनी है और क्या नहीं इस संबंध में राज्य सरकार ने पूर्व में ही यह अवगत करा दिया था कि जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर उस जिले के डीएम अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। वहीं संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए डीएम ने सप्ताह में दो दिन का सुपर लॉकडाउन शुरू कराया था। जिसका फायदा भी जिला प्रशासन को मिला। जब एक जून से शासन की नई गाइडलाइन को लेकर तैयारी की जा रही हैं। वहीं, मेरठ में फिलहाल कोई राहत नजर नहीं आ रही है।