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जेल से निकला एक्स बॉयफ्रेंड, न्यूड फोटो-वीडियो किया वायरल, केस वापस लेने का बना रहा दबाव

लखनऊ की सिविल सर्विस की तैयारी कर रही युवती को इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर शोषण करने का मामला सामने आया है।

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मेरठ

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Anuj Singh

Mar 03, 2026

Rape Case

प्रतीकात्मक तस्वीर

Meerut Crime News: सिविल सर्विस की तैयारी कर रही लखनऊ की युवती के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी ने अब पीड़िता को दुष्कर्म की धमकी दी है और उसके फोटो-वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। पीड़िता इतनी परेशान है कि वह कह रही है कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकती है। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ, जिसमें एक महिला भी शामिल है, मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कैसे हुई दोस्ती और धोखा?

पिछले साल जुलाई महीने में यह पूरी घटना शुरू हुई। युवती की इंस्टाग्राम पर आरटीओ रोड, लखनऊ रहने वाले शारिब सैफी से दोस्ती हो गई। शारिब सेलिन हेयर ट्रांसप्लांट नाम से एक क्लीनिक चलाता है। उसने खुद को मेरठ का बड़ा बिजनेसमैन बताया। उसने युवती को कहा कि उसका मकान बिजली बंबा इलाके में सुपरटेक ग्रीन विलेज में है और वह उससे शादी करना चाहता है। युवती आरोपी की बातों में आ गई। वह मेरठ चली गई और शारिब के साथ रहने लगी। लेकिन बाद में पता चला कि शारिब ने वह मकान सिर्फ किराए पर लिया था। जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी ने साफ मना कर दिया। इससे टूटकर युवती ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई।

जमानत के बाद बदला और धमकी

शारिब को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद आरोपी और उसके साथियों ने बदला लेने की कोशिश की। उन्होंने पीड़िता के निजी फोटो और वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर फैला दिया। इससे युवती की इज्जत खराब हो रही है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की इन हरकतों से वह मानसिक रूप से इतनी परेशान है कि आत्महत्या करने का विचार आ रहा है। आरोपी के परिवार वाले भी लगातार दबाव बना रहे हैं कि युवती अपनी शिकायत वापस ले ले। वे फोन कॉल, ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजकर धमका रहे हैं। पीड़िता के पास इन सबूतों का रिकॉर्ड मौजूद है।

पुलिस की कार्रवाई

ब्रह्मपुरी के सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शारिब सैफी समेत चार आरोपियों के खिलाफ धारा 506 (जान से मारने की धमकी), जानबूझकर अपमानित करने और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।